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Dhanbad New : पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में मुजरिम को पांच वर्ष कैद

Updated at : 17 Jan 2025 1:58 AM (IST)
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Dhanbad New : पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में मुजरिम को पांच वर्ष कैद

अदालत से -प्राथमिकी पीड़िता की मां के शिकायत पर 31 मई 2024 को बलियापुर थाने में दर्ज की गयी थी

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पांच साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मनोहरटाड़ सिंदरी निवासी सपन गोस्वामी को पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. प्राथमिकी पीड़िता की मां के शिकायत पर 31 मई 2024 को बलियापुर थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 31 मई की दोपहर 12.40 बजे पीड़िता अपनी अपनी बहन के साथ बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी पीड़िता को उठाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था, तभी उसकी मां ने देख लिया. अगल-बगल के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था.

रंजय हत्याकांड में पुलिस ने जब्त वस्तुओं को नहीं किया पेश :

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अभियोजन ने जब्त वस्तुओं को पेश नहीं किया. अदालत ने अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय को पुलिस द्वारा जब्त वस्तुओं, खून लगा कपड़ा, गोली का खोखा, को पेश करने का आदेश माल खाना प्रभारी को दिया है. सुनवाई के दौरान जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस के द्वारा पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह आज हाजिर नहीं थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की. अब इस मामले में सुनवाई 18 जनवरी 2025 को होगी.

नाबालिग से दुष्कर्म व वीडियो वायरल करने का आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहा :

नाबालिग से दुराचार तथा वीडियो वायरल करने का आरोपी झरिया थाना क्षेत्र निवासी रौनक गोयल को अदालत ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता गजेंद्र कुमार के अनुसार पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत में मामला लंबित था. प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने झरिया थाना में दर्ज करायी गयी थी. इसके अनुसार रौनक गोयल ने पीड़िता की मुलाकात अन्य आरोपियों से करायी थी. इसके बाद अन्य आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ कार में दुष्कर्म किया गया था. इसकी पुष्टि मेडिकल में भी हुई थी, दुष्कर्म के वक्त एक आरोपी ने नाबालिग का वीडियो बना लिया था. इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था. पुलिस ने त्वरित करवाई करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेजा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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