दहेज के लिए हत्या मामले में ससुर को दस वर्ष कैद

Published at :23 May 2024 1:48 AM (IST)
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दहेज के लिए हत्या मामले में ससुर को दस वर्ष कैद

घटना के बाद से महिला का पति है फरार

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विधि प्रतिनिधि, धनबाद.

दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर शव को बोरा में भरकर गड्ढे में फेंक देने के एक मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप मान ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने बक्सर निवासी शिवशंकर यादव (ससुर) को भादवि की धारा 304 (बी) में दस वर्ष एवं भादवि की धारा 201 में दोषी पाकर तीन वर्ष कैद व तीन हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. दोनों सजा एक साथ चलेगी. अदालत ने आरोपी को 21 मई 2024 को दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने करते हुए नौ गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था. प्राथमिकी पीड़िता के पिता मुगमा निवासी सीताराम यादव की शिकायत पर दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक मृतका सुगंति देवी की शादी वर्ष 2008 में आदित्य यादव के साथ हुई थी. शादी के छह माह बाद से ही उसके ससुरालवाले दहेज में एक लाख रुपये व एक बाइक की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे. 31 मार्च 2014 को पुलिस ने बोरे में भरा एक महिला का जला हुआ शव सतकिरा पुल के पास एक गड्ढे से बरामद किया. उसकी पहचान सूचक ने अपनी पुत्री सुगंति देवी के रूप में की. अनुसंधान के बाद पुलिस ने मृतका के पति आदित्य यादव, ससुर शिवशंकर यादव व अन्य के विरुद्ध 28 जून 2019 को आरोप पत्र दायर किया था. आरोपी पति आदित्य यादव आज तक फरार है.

अवैध हथियार रखने के मामले में वासेपुर का औरंगजेब दोषी करार :

अवैध हथियार के साथ पकड़ाये वासेपुर के मो. औरंगजेब को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 मई 2024 की तारीख निर्धारित की है. आरोपी औरंगजेब इस मामले में कई वर्षों से जेल में बंद है. बैंक मोड़ पुलिस ने 27 अगस्त 2018 को औरंगजेब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोप था कि गोंदूडीह थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में प्रयुक्त हथियार उसने अपने घर में छिपा कर रखा है. इसके आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर अवैध हथियार बरामद किया था.

डालसा ने नुक्कड़ नाटक कर नशे के खिलाफ चलाया अभियान :

धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे वात्सल्य योजना के तहत बुधवार को धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर व रणधीर वर्मा चौक पर नुक्कड़ नाटक किया गया. इसमें नशे के खिलाफ संदेश दिया गया. मौके पर अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश रोशन ने कहा कि झालसा के निर्देश पर नशाखोरी में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर डॉक्टर की सहायता से नशे की लत छुड़ाने के लिए पूरे जिले में वात्सल्य परियोजना चलायी जा रही है. इसी कड़ी में आज दो जगह नुक्कड़ नाटक कर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया. इसके पूर्व स्टेशन परिसर से दो बच्चों को रेस्क्यू कर उनके इलाज और शिक्षा का प्रबंध किया गया है. न्यायाधीश ने सीडब्ल्यूसी को भी नशे के शिकार बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मौके पर परियोजना के सदस्य, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी, डीसीपीओ साधना कुमारी, एनजीओ के सदस्य महेश्वर रवानी, पीएलवी चंदन कुमार, अजीत कुमार दास, सीडब्ल्यूसी सदस्य ममता अरोड़ा, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट की सीता कुमारी, अशरफ आलम, झारखंडी लोक सेवा संस्थान के राजकुमार रविदास, उत्तम कुमार दास, गौतम कुमार दास, डेविड कुमार, मधु कुमारी, रिकी, प्रिया कुमारी, करण कुमार, जगदीश महतो आदि थे.

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