धनबाद.
धनबाद नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने पर छूट दी जा रही है. ऑनलाइन व ऑफलाइन टैक्स जमा करने पर अलग-अलग छूट की दर तय की गयी है. 30 जून से पहले ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत तथा ऑफलाइन जमा करने पर 12.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. इसके साथ ही जन सुविधा केंद्र कार्यालय से टैक्स जमा करने पर पूरे वर्ष टैक्स में 2.5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. उपभोक्ता ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए सूडा डाॅट झारखंड डाॅट जीओवी डाॅट इन और ऑफलाइन टैक्स नगर निगम कार्यालय में आकर जमा कर सकते हैं. ऑनलाइन के लिए वेबसाइट पर जाकर अपना यूएलबी यानी नगर निकाय का चयन करना होगा. इसके बाद वार्ड नंबर व होल्डिंग नंबर डालते ही भुगतान का विकल्प आ जायेगा. इसमें क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे. 30 जून के बाद एक प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है.खाली जमीन व आवासीय परिसर पर छूट
आवासीय परिसर एवं खाली जमीन पर डोर टू डोर पांच प्रतिशत, जन सुविधा केंद्र कार्यालय यानी ऑफलाइन 7.5 प्रतिशत और ऑनलाइन 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. आवासीय परिसर एवं खाली जमीन (महिला, सीनियर सिटीजन, आर्म्ड फोर्सेस, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर) का डोर टू डोर दस प्रतिशत, जन सुविधा केंद्र कार्यालय यानी ऑफलाइन 12.5 प्रतिशत और ऑनलाइन 15 प्रतिशत छूट मिलेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है