धनबाद में लॉटरी से 104 कंपोजिट और 26 देसी शराब दुकानों की होगी बंदोबस्ती, ऐसे करें आवेदन, ये है शुल्क
Published by : Guru Swarup Mishra Updated At : 26 Jul 2025 9:23 PM
पत्रकारों को शराब दुकानों की बंदोबस्ती की जानकारी देते सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी
Dhanbad liquor Shops Allottment: लॉटरी से 104 कंपोजिट और 26 देसी शराब दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी. 17 से 19 अगस्त के बीच लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने अपने कार्यालय में शनिवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी. नगर निगम क्षेत्र की शराब दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 25 हजार रुपए अधिकतम निर्धारित किया गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए न्यूनतम 15 हजार रुपए निर्धारित है.
Dhanbad liquor Shops Allottment: धनबाद-एक सितंबर से धनबाद जिले में सभी 130 देसी-विदेशी शराब दुकानों का संचालन निजी स्तर पर होगा. इसके लिए उत्पाद विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. लॉटरी के माध्यम से सभी को दुकानें आवंटित की जाएंगी. दुकान लेने के इच्छुक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए 17 से 19 अगस्त के बीच लॉटरी प्रक्रिया होगी. यह जानकारी शनिवार को सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को दी. उन्होंने बताया कि शराब के इस धंधे में 12 प्रतिशत का मुनाफा सुनिश्चित है.
निगम क्षेत्र के लिए ये है आवेदन शुल्क
सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र की शराब दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 25 हजार रुपये अधिकतम निर्धारित किया गया है. जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए न्यूनतम 15 हजार रुपये निर्धारित है. इसके अलावा देसी-शराब की दुकानों के लिए 12 हजार रुपये देने होंगे. आवेदन के साथ ही दो प्रतिशत इएमडी राशि का भी भुगतान करना होगा. आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा. लॉटरी नहीं निकलने की स्थिति में ही इएमडी राशि आवेदक को वापस की जायेगी. दुकान आवंटित होने पर आवेदक को तीन प्रतिशत अतिरिक्त इएमडी राशि के साथ सात प्रतिशत उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा.
सारी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
लॉटरी के तहत धनबाद जिले में 104 कंपोजिट और 26 देशी शराब दुकानों की बंदोबस्ती होगी. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जायेगी. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए 51 लाॅट बनाये गये हैं. प्रत्येक लॉट में दो से चार दुकानों का समूह बनाया गया है. प्रयास यह है कि जिस क्षेत्र में दुकान होगी, उसी क्षेत्र के लोगों को दुकानें आवंटित की जायें.
लोगों को दी गयी नयी उत्पाद नीति की जानकारी
शनिवार को उपायुक्त कार्यालय स्थित सभागार में उत्पाद विभाग की ओर से लोगों को नयी शराब नीति की जानकारी दी गयी. इस दौरान उन्हें नयी उत्पाद नीति में पंजीकरण करने की प्रक्रिया, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, आवेदन की फीस, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले विभिन्न प्रपत्र आदि की जानकारी दी गयी. इस मौके पर उत्पाद निरीक्षक जमन कुजूर, जॉय हेंब्रम, कुमार सत्येंद्र, सब इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे.
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लेखक के बारे में
By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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