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DHANBAD NEWS : झरिया को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में बचाव पक्ष को बहस का आदेश

Updated at : 30 Nov 2024 1:34 AM (IST)
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DHANBAD NEWS : झरिया को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में बचाव पक्ष को बहस का आदेश

अदालत से : नियम का उल्लंघंन कर गैर कोलकर्मियों को 2.5 करोड़ रुपये ऋण देकर घोटाला करने के मामले की सुनवाई

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झरिया को ऑपरेटिव बैंक द्वारा नियम का उल्लंघंन कर गैर कोलकर्मियों को 2.5 करोड़ रुपये ऋण देकर घोटाला करने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख नौ दिसंबर 2024 निर्धारित कर दी है. यह केस अभिलेख पिछले कई तारीखों से बचाव पक्ष की बहस के लिए चल रहा है.

क्या है मामला:

झरिया को-ऑपरेटिव बैंक से कई कोलियरी क्रेडिट सोसाइटी संबद्ध हैं. इसमें तीन कोलियरी नॉर्थ तिसरा, गोपालीचक व बोर्रागढ़ कोलियरी क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं. इसका काम कोल कर्मियों को ऋण देना था. लेकिन कोल कर्मियों को ऋण न देकर गैर कोलकर्मियों को ऋण का भुगतान कर दिया गया. उसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच एसीबी धनबाद को सौंप दिया. एसीबी की टीम ने 28 दिसंबर 2020 को झरिया को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक सखी चंद महतो व तत्कालीन प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (बीसीओ) घनश्याम मंडल को धनबाद से गिरफ्तार किया था. दोनों के खिलाफ एसीबी ने वर्ष 2013 में कांड संख्या 42/13 दर्ज किया था. इस मामले में धनबाद के कुल नौ लोगों को अभियुक्त बनाया गया है. इसमें विनोद कुमार, अखिलेश कुमार, नंदकिशोर मिश्रा, रमोद नारायण झा, शेषनाथ सिंह, तंत्र नाथ झा, परशुराम चौहान, सखी चंद महतो, घनश्याम मंडल शामिल हैं.

डालसा ने दो वृद्धाें को पहुंचाया अस्पताल :

वृद्धाश्रम के निरीक्षण पर निकली डालसा की टीम ने सड़क पर पड़े दो वृद्धाें को अस्पताल में भर्ती कराया है. डालसा की टीम शुक्रवार को वृद्धाश्रम जा रही थी, इसी क्रम में सबलपुर वृद्धाश्रम के समीप सड़क किनारे दो महिलाओं को असहाय अवस्था में पड़ा देखा. समीप जाने पर पता चला कि घर वालों ने निकाल कर यहां पर छोड़ दिया है. दोनों के शरीर के पिछले हिस्से में बहुत गंभीर जख्म व कीड़े पड़े हैं. डालसा की एक टीम प्रभारी अधीक्षक एसएनएमएम सीएच डॉ यूके ओझा से बात कर दोनों महिलाओं को रेस्क्यू कराया तथा इलाज के लिए महिला वार्ड में भर्ती करवा दिया.

सांसद ढुलू महतो नहीं हुए हाजिर :

नाजायज मजमा बनाकर गाली ग्लौज मारपीट करने के मामले में शुक्रवार को धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो अदालत में हाजिर नहीं हुए. अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद व नीरज बिशियार ने उनकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख 12 दिसंबर 2024 निर्धारित कर दी. बता दें कि प्राथमिकी कुंती देवी की शिकायत पर बरोरा थाने में 23 फरवरी 2022 को दर्ज की गयी थी. अनुसंधान के बाद बरोरा थाने की पुलिस ने ढुलू महतो, प्रेम महतो, अजय गोराई, बसंत राय, भोला राय, सुभाष सिंह, दशमी देवी, सुरेश महतो ,नेमोती देवी ,सुरेश साव, गुड्डू महतो, धर्मेंद्र गुप्ता ,कृष्ण रविदास एवं विकास सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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