DHANBAD NEWS : बैंक मैनेजर व रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज

Updated at : 24 Nov 2024 1:58 AM (IST)
विज्ञापन
DHANBAD NEWS : बैंक मैनेजर व रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज

अदालत से : बैंक को किस्त का भुगतान भी परेशान करने का लगाया गया आरोप

विज्ञापन

सरायढेला थाना क्षेत्र के आरएस अपार्टमेंट कुसुम विहार निवासी शिव प्रकाश ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत में बैंक ऑफ बड़ौदा हीरापुर के ब्रांच मैनेजर ऋषिका और उसके रिकवरी एजेंट मो आफताब आलम के खिलाफ मानहानि करने के संबंध में शिकायत वाद अपने अधिवक्ता पंकज कुमार गुप्ता के मार्फत दायर की. अदालत ने परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए अगली तारीख 20 दिसंबर निर्धारित कर दी. बता दें कि परिवादी ने बैंक ऑफ बड़ौदा हीरापुर ब्रांच से लोन लेकर एक कार खरीदी थी. उसकी किस्त का भुगतान वह प्रत्येक माह बैंक को करता रहा. एकाएक 4 जुलाई 2024 को दो बजे दिन में रिकवरी एजेंट परिवादी के घर जाकर कहा कि एक मुश्त लोन राशि जमा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लो, नहीं तो तुम्हारा सिविल खराब कर देंगे और लोन अकाउंट को एनपीए करने की धमकी दी. अगर इससे बचना है, तो तत्काल 2600 रुपए दो. पुनः 8 जुलाई 2024 को रिकवरी एजेंट अफताब और ब्रांच मैनेजर ऋषिका ने मोबाइल से परिवादी के मोबाइल पर कॉल कर आपत्तिजनक शब्दो का प्रयोग करते अपमानित किया. 10 जुलाई 2024 को ब्रांच मैनेजर ने डाक से परिवादी को एक पत्र भेज कर मानहानि युक्त शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया.

राकेश मोदक हत्याकांड में विशाल को मिली अग्रिम जमानत :

राकेश मोदक की हत्या के मामले में आरोपी धनबाद थाना क्षेत्र निवासी विशाल कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता गजेंद्र कुमार ने बहस की. वहीं अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी. राकेश मोदक की हत्या उसके चार साथियों ने 25 मार्च 2024 होली के दिन कर दी थी और शव को तालाब में डाल दिया था.

चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा :

चेक बाउंस के एक मामले में शनिवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नूतन एक्का की अदालत ने शेखपुरा जिले के दरलाचक निवासी रवींद्र प्रसाद सिंह को सजा सुनायी है. परिवादी सुनील प्रसाद अपनी बेटी की शादी अभियुक्त रवींद्र प्रसाद के बेटे के साथ करने की बातचीत की और दो लाख रुपये गिफ्ट के रूप में दिया. बाद में अभियुक्त दहेज के रूप में मोटी रकम की मांग करने लगा. इस कारण शादी नही हुई. अभियुक्त 18 फरवरी 2019 को सुबह सात बजे परिवादी सुनील के घर आया और पंजाब नेशनल बैंक बरबीघा द्वारा निर्गत दो लाख रुपए का चेक उसे दिया. उसे परिवादी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धनबाद में जमा किया. 13 मई 19 को बैंक ने सूचित किया की खाते में पर्याप्त राशि नही रहने के कारण चेक बाउंस कर गया. परिवादी की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार ने पैरवी की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola