रंगदारी मामले में ढुलू महतो समेत आरोपियों पर नहीं हो सका आरोप गठन, 21 सितंबर को अगली सुनवाई

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सांसद ढुलू महतो के साथ अन्य लोग (फाइल फोटो)

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धनबाद के सांसद ढुलू महतो पर रंगदारी मांगने के मामले में आरोप गठन की प्रक्रिया टल गई है. अदालत ने सुनवाई के लिए 21 सितंबर 2026 की अगली तारीख निर्धारित की है.

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धनबाद. राजगंज के एक फैक्ट्री संचालक से रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई बुधवार को एमपी-एमएलए न्यायालय की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान धनबाद सांसद ढुलू महतो अदालत में उपस्थित नहीं हुए. उनकी ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया.

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मामला आरोप गठन के लिए निर्धारित था, लेकिन सांसद ढुलू महतो समेत अन्य आरोपियों पर बुधवार को आरोप तय नहीं हो सका. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद और नीरज कुमार बिशियार ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गयी है. अधिवक्ताओं ने इस आधार पर अदालत से समय देने का आग्रह किया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है.

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सात आरोपियों के खिलाफ दर्ज है मामला

ज्ञात हो कि इस मामले में राजगंज पुलिस ने ढुलू महतो, संटू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, केदार यादव, कमल कुमार पांडेय और रामेश्वर महतो के खिलाफ राजगंज थाना में कांड संख्या 15/22 दर्ज किया था.

पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूरा करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. अब अदालत में आरोप गठन की प्रक्रिया होनी है.

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