तीन माह तक ऑफलाइन भी बनेंगे जाति, आय, स्थानीय निवासी व EWS प्रमाण पत्र
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झारखंड सरकार ने प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. अब आय, ईडब्ल्यूएस और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अगले तीन महीनों तक ऑफलाइन भी बनाए जा सकेंगे. यह सुविधा आवेदकों को राहत देगी और उनके लंबित कामों को पूरा करने में मदद करेगी.
झारखंड में जाति, आय, स्थानीय निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदकों के लिए राहत की खबर है. प्रमाण पत्रों के लिए बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले तीन माह तक आय, स्थानीय निवासी और EWS प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी जारी करने की अनुमति दी है. यह व्यवस्था विभागीय पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह तक प्रभावी रहेगी. वहीं, जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन जारी करने का प्रावधान पहले से ही विभागीय परिपत्र में मौजूद है.
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लंबित आवेदनों के कारण हो रही थी परेशानी
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने सभी उपायुक्तों को जारी निर्देश में कहा है कि विभिन्न जिलों में प्रमाण पत्रों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके कारण कई आवेदन लंबित हैं और प्रमाण पत्र जारी होने में देरी हो रही है. इसका सीधा असर दाखिला, नौकरी, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अन्य जरूरी कार्यों पर पड़ रहा है.
सरकार ने तत्काल राहत के तौर पर आय, स्थानीय निवासी और EWS प्रमाण पत्र ऑफलाइन माध्यम से भी जारी करने की अनुमति दी है, ताकि जरूरतमंद आवेदकों को प्रमाण पत्र के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े.
मिशन मोड में होगा लंबित मामलों का निबटारा
सरकार ने जिलों में प्राप्त सभी आवेदनों के साथ लंबित मामलों की भी मिशन मोड में जांच कर नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. जिलों को लंबित, निष्पादित और निर्गत आवेदनों की पूरी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है. इससे प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की प्रगति की नियमित निगरानी की जा सकेगी.
डीसी करेंगे रोजाना समीक्षा
प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक देरी रोकने के लिए उपायुक्तों को अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया की प्रतिदिन समीक्षा और निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. सरकार का मुख्य जोर लंबित आवेदनों का शीघ्र निबटारा करने और पात्र आवेदकों को समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर है.
बाद में ऑनलाइन किया जायेगा ऑफलाइन प्रमाण पत्र
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन जारी किये गये प्रमाण पत्रों को बाद में ऑनलाइन करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. यानी जिन आवेदकों को तत्काल प्रमाण पत्र की जरूरत है, उन्हें ऑफलाइन प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा और बाद में उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा.
इस व्यवस्था से उन आवेदकों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके प्रमाण पत्र लंबित रहने के कारण दाखिला, नौकरी या सरकारी योजनाओं से जुड़े जरूरी काम अटके हुए हैं.
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