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बलियापुर प्रखंड नाजिर को नहीं मिली अग्रिम जमानत, अर्जी रिजेक्ट

Updated at : 30 Apr 2024 1:50 AM (IST)
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बलियापुर प्रखंड नाजिर को नहीं मिली अग्रिम जमानत, अर्जी रिजेक्ट

बलियापुर के नाजिर की बेल रिजेक्ट

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बलियापुर.

माननीय एडिशनल सेशन जज ने 50 लाख की सरकारी राशि गबन के आरोपी प्रभारी नजीर अहमद की ओर से अधिवक्ता हुसैन हैकाल की ओर से दाखिल की गयी अंतरिम जमानत से संबंधित अर्जी को रिजेक्ट कर दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से एपीपी उमेश दीक्षित ने पैरवी की. बता दें कि बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने प्रभारी नजीर खलील अहमद पर 50 लाख रुपए की सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाते हुए थाना में कांड संख्या 41/ 2024 धारा 420, 467, 468, 471 व 409 के तहत प्राथमिक की दर्ज करायी थी. बीडीओ ने पत्रांक 369 दिनांक 4 मार्च 2024 माध्यम से डीसी को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया था. थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही प्रभारी नाजिर फरार चल रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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