Dhanbad News : नीरज हत्याकांड में शूटर कुर्बान अली समेत चार लोगों की जमानत अर्जी खारिज

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एक आरोपी रणधीर धनंजय कुमार उर्फ धनजी की जमानत अर्जी दो बार यहां से तथा झारखंड हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पूर्व में यहां से खारिज की गयी थी.

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धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद कथित शूटर कुर्बान अली उर्फ सोनू , रणधीर धनंजय कुमार उर्फ धनजी, चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह व सागर सिंह उर्फ सीबू की जमानत अर्जी गुरुवार को अदालत ने एक बार फिर खारिज कर दी है. जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में आरोपियों की ओर से अलग-अलग जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी. एक आरोपी रणधीर धनंजय कुमार उर्फ धनजी की जमानत अर्जी दो बार यहां से तथा झारखंड हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पूर्व में यहां से खारिज की गयी थी. उन लोगों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की गयी थी. अदालत में आरोपियों की ओर से इस मामले के अन्य आरोपियों की जमानत झारखंड हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट होने तथा लंबे अवधि से न्यायिक हिरासत में बंद होने का आधार बनाकर जमानत की अर्जी पर बहस की गयी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय द्वारा आरोपियों की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया गया. अदालत ने चारों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

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