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नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री चलाने के आरोपी पिता-पुत्र जेल भेजे गये

Updated at : 07 May 2024 1:52 AM (IST)
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नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री चलाने के आरोपी पिता-पुत्र जेल भेजे गये

डीएसपी व थाना प्रभारी ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी

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गोविंदपुर.

नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री चलाने और केमिकल युक्त कोल्ड ड्रिंक बाजार में बेचने के आरोप में गिरफ्तार बाप-बेटे को गोविंदपुर पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया. रविवार को गोविंदपुर पुलिस ने बरियो मोड़ स्थित देवकी वस्त्रालय के पीछे छापेमारी कर नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. इस दौरान फैक्ट्री संचालक बाप-बेटे टीटीचापुड़ी निवासी श्यामपद मंडल एवं मनोज मंडल को गिरफ्तार किया था. डीएसपी शंकर कामती एवं थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों बाप-बेटे मिलकर केमिकल युक्त कोल्ड ड्रिंक तैयार कर बेचते थे. उनके पास कोल्ड ड्रिंक बनाने का लाइसेंस नहीं था. इसके सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता था. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उक्त फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली मशीन भी जब्त की गयी है.

क्या हुआ बरामद:

आरक्षी उपाधीक्षक एवं पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि छापेमारी में पुलिस को पीला रंग का द्रव्य भरा हुआ मैंगो फ्रूटी के रैपर लगे 200 एमएल की 22 पेटी बोतल, पीला रंग का द्रव्य भरा 200 एमएल के 72 बोतल, पीला रंग का द्रव्य भरा हुआ 200 एमएल के 235 बोतल, एक बोरी पीले रंग के ढक्कन, फ्रेश फ्रूटी जूस मैंगों के रैपर लगे 100 एमएल की दो पेटी बोतल, हरे रंग का मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी का रैपर लगा 200 एमएल की तीन पेटी बोतल, एक बोरी हरे रंग के ढक्कन, लीची ड्रिंक का रैपर लगे 100 एमएल के 252 पीस पाउच, मैंगो का लिक्विड 500 एमएल का 18 पीस, सिंथेटिक सॉफ्ट ड्रिंक कंसंट्रेट एंड मिक्स लीची 100 ग्राम लिखा हुआ हरे रंग का पैकेट पाउडर 4 पीस, सिंथेटिक सॉफ्ट ड्रिंक ऑरेंज लिक्विड 100 एमएल का पीला कलर का पाउच सात पीस, मिक्स फ्रूटी जूस 100 एमएल लिखा हुआ गुलाबी रंग का रैपर 30 बंडल, हरे रंग का रैपर 36 बंडल, पीले रंग का रैपर 36 बंडल, पीला रैपर 17 बंडल, ब्राउन रंग का रैपर 19 बंडल, जीरा मसाला रैपर 15 बंडल, पीला एवं सफेद रंग का पाउच 19 बंडल के अलावा एक फिलिंग मशीन, कंप्रेसर, मोटर, कैप सीलिंग मशीन एवं हिट गन आदि जब्त किये गये हैं. छापामारी टीम में थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद, दारोगा चिंतामन रजक, गुरुदयाल सबर, अमृता खलको एवं जमादार लक्ष्मी नारायण महतो आदि शामिल थे. डीएसपी के अनुसार पुलिस ने भादवि की धारा 420,468,471,272,273/34 व अन्य धाराओं के तहत प्राथमिक की दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है. इधर गिरफ्तार बाप-बेटा को थाना हाजत से छुड़ाने के लिए पैरवी करने रविवार से सोमवार तक दर्जनों लोग थाना पहुंचे थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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