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नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

Updated at : 06 Jun 2024 1:22 AM (IST)
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नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी सरायढेला थाना क्षेत्र के कोलाकुसमा निवासी करण धीवर को दोषी करार दिया.

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धनबाद. शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी सरायढेला थाना क्षेत्र के कोलाकुसमा निवासी करण धीवर को दोषी करार दिया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख छह जून तय की है. आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने बलियापुर थाना में 19 अक्तूबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री (13 वर्ष) 17 अक्तूबर 2023 को दिन के 12:00 बजे घर से बलियापुर जाने की बात कह कर निकली. शाम को करण धीवर ने उनकी पुत्री के साथ शादी कर फोटो व्हाट्सएप पर पोस्ट किया, इससे उन्हें पता चला कि उसकी पुत्री के साथ करण धीवर ने शादी कर ली है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 28 नवंबर 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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