मांस, मछली की बिक्री को सशर्त आदेश जारी

Updated:
विज्ञापन

धनबाद : जिला में मांस, मछली की बिक्री को लेकर सशर्त आदेश जारी किया गया है. इसके तहत पूर्व से निबंधित वधशालाओं को ही खोला जा सकता है. इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान जिला में निबंधित पशु एवं पक्षी के चारा, दाना […]

विज्ञापन

धनबाद : जिला में मांस, मछली की बिक्री को लेकर सशर्त आदेश जारी किया गया है. इसके तहत पूर्व से निबंधित वधशालाओं को ही खोला जा सकता है. इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान जिला में निबंधित पशु एवं पक्षी के चारा, दाना की दुकानें तथा अंडे, मुर्गी एवं मीट की दुकानों को खोलने तथा बिक्री पर रोक नहीं लगायी गयी है. हालांकि अंडा, मुर्गी एवं मीट की दुकानों को खोलने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है.

आपके शहर में

विज्ञापन

इसमें जिला में पूर्व से निबंधित वधशालाओं एवं दुकानदारों को पशु एवं पक्षियों के वध से पूर्व उनका स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्सकों से कराना अनिवार्य होगा. वध के बाद पूर्ण स्वच्छता रखते हुए अवशिष्टों का निपटान सही तरीके से सुनिश्चित करेंगे. कोविड-19 के लिए भारत सरकार की ओर से दिये गये निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी, हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल तथा होम डिलीवरी का अक्षरश: पालन करना है.

हालांकि अंडा, मुर्गी एवं मीट की दुकानों को खोलने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. इसमें जिला में पूर्व से निबंधित वधशालाओं एवं दुकानदारों को पशु एवं पक्षियों के वध से पूर्व उनका स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्सकों से कराना अनिवार्य होगा. वध के बाद पूर्ण स्वच्छता रखते हुए अवशिष्टों का निपटान सही तरीके से सुनिश्चित करेंगे. कोविड-19 के लिए भारत सरकार की ओर से दिये गये निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी, हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल तथा होम डिलीवरी का अक्षरश: पालन करना है.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola