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पति, सास व ससुर को सात वर्ष की सजा

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए जेल में बंद गोविंदपुर थाना क्षेत्र के निवासी प्रत्युष रवानी उर्फ परितोष रवानी (पति), चंपा देवी (सास) व बादल रवानी (ससुर) को भादवि की धारा 304 (बी) में […]

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए जेल में बंद गोविंदपुर थाना क्षेत्र के निवासी प्रत्युष रवानी उर्फ परितोष रवानी (पति), चंपा देवी (सास) व बादल रवानी (ससुर) को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर सात वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी. सजा के बिंदु पर लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने बहस की.

बंटी ने अपनी पुत्री पार्वती कुमारी की शादी प्रत्युष रवानी उर्फ परितोष रवानी के साथ वर्ष 2011 में की थी. एक जून 2012 काे प्रत्युष ने माता-पिता के सहयोग से पार्वती को केरोसिन छिड़क कर जला कर जख्मी कर दिया. सात जून 12 को उसकी मौत अस्पताल में हो गयी.

इसके बाद केस हुआ

जिला पशुपालन पदाधिकारी को नहीं मिली बेल : एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गये जेल में बंद डॉ विजय कुमार सिंह ( जिला पशुपालन पदाधिकारी दुमका) की ओर से दायर नियमित जमानत अरजी पर सुनवाई शुक्रवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश नवम संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षाें की दलील सुनने के बाद उनकी जमानत अरजी को खारिज कर दिया. निगरानी के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर दो ने जमानत का कड़ा विरोध किया. 29 मार्च 17 को एसीबी की टीम ने डॉ विजय कुमार सिंह व अरविंद कुमार सिंह को दिलीप कुमार रजक (भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी रानेश्वर ब्लॉक दुमका) से उसके वेतन निकासी के एवज में बतौर बीस हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था.
धोखाधड़ी चार को सशरीर उपस्थिति का निर्देश : धोखाधड़ी के एक मामले में कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट ने मेसर्स सुपर स्मैल्टर्स लिमिटेड के दिलीप अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल व विक्रम अग्रवाल को अगली तारीख चार मई को भी अदालत में सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. जीआर केस नंबर 1453, 1454 में तीनों आरोपी शुक्रवार को मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर थे. अदालत में आज अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित होना था. अपरिहार्य कारणों से नहीं पाया. अब चार मई को आरोप गठित होगा, जिसमें आरोपियों के अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है. धनबाद के लकी कोक इंडस्ट्रीज के राजेश अग्रवाल ने तीनों के खिलाफ सेक्सपीयर सारिणी थाना में 1454-14 धारा 120 बी, 406, 420, 506, 323 भादवि के तहत केस दर्ज कराया था. कोल कारोबार में लाखों रुपये ठगी का आरोप है.
सुरेश सिंह हत्याकांड में नहीं हुई चश्मदीद देवेंद्र की गवाही
कोयला व्यवसायी व कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह धनंजय कुमार की अदालत में हुई. अदालत में जेल में बंद चश्मदीद गवाह देवेंद्र सिंह को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच उपस्थापन कराया, लेकिन अपरिहार्थ कारणों से गवाही नहीं हो सकी. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी. मुख्य आरोपी शशि सिंह को पुलिस अब तक गिरफ्तार करने में असफल रही है. सात दिसंबर 2011 को सुरेश सिंह की हत्या अपराधियों ने धनबाद क्लब में गोली मारकर कर दी थी. आठ दिसंबर 2011 को सुरेश सिंह के पिता तेजनारायण सिंह दिवंगत ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
मटकुरिया गोली कांड में हुई सुनवाई
धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोली कांड की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी यादव की अदालत में हुई. इस केस के कई आरोपितों ने झारखंड उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा है. अदालत में केस अभिलेख आरोप गठन के लिए निर्धारित है. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 27 मई 17 मुकर्रर कर दी. मामला 27 अप्रैल 2011का है. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार ने बैंकमोड़ थाना में मन्नान मल्लिक समेत 38 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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