Advertisement
सीताराम कुम्हार हत्याकांड में छह दोषी करार, सजा 21 को
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में टुंडी थाना क्षेत्र के नेवारडीह निवासी पटल कुम्हार, शिबू लाल कुम्हार, जगरनाथ कुम्हार, दिनेश कुम्हार, प्रमोद कुम्हार व आनंद कुम्हार को भादवि की धारा 302, 342, 448, 328 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल […]
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में टुंडी थाना क्षेत्र के नेवारडीह निवासी पटल कुम्हार, शिबू लाल कुम्हार, जगरनाथ कुम्हार, दिनेश कुम्हार, प्रमोद कुम्हार व आनंद कुम्हार को भादवि की धारा 302, 342, 448, 328 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने सजा बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 21 मार्च 17 मुकर्रर कर दी. सुनवाई के वक्त अदालत में अपर लोक अभियोजक धनंजय सिंह भी थे.
क्या है मामला : 13 अप्रैल 2008 को शाम चार बजे सीताराम कुम्हार व पटल कुम्हार के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ़ इसपर आरोपितों ने उसे पोल से बांध कर जम कर पीटा. इसकी सूचना रेखा कुमारी को मिली तो उसने अपने पिता को पोल से खोला और घर ले लायी. रात में दुबारा आरोपितों ने घर में घुस कर जबरन कुछ खिलाया जिससे उसकी स्थिति नाजुक हो गयी. उसे पीएमसीएच धनबाद में भरती कराया गया जहां दूसरे दिन उसकी मौत हो गयी. मृतक की पुत्री रेखा कुमारी के फर्दबयान के आधार पर टुंडी थाना कांड संख्या 38/08 दर्ज किया गया था.
शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण में दोषी करार
युवती को धोखा दे गलत ढंग से उसके साथ शादी रचाकर यौन शोषण करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 15 सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने रांची के खलारी निवासी दीपक कुमार सोनी को भादवि की धारा 376 व 496 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत 22 मार्च 17 को सजा के बिंदु पर फैसला सुनायेगी. सुनवाई के वक्त अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह-2, वादिनी के निजी अधिवक्ता पीके संजय मजूमदार भी मौजूद थे.
क्या है मामला : दीपक कुमार सोनी ने अपने ननिहाल गोमो में किराना दुकान खोला था. कुछ वक्त बीतने पर अचानक वह अपनी दुकान बंद कर वापस खलारी चला गया. वहां से उसने युवती को फोन किया कि तुम्हारे नाम से खलारी में एक ज्वेलरी दुकान खोल रहा हूं, जिसका उद्घाटन तुम्हारे हाथों से कराऊंगा. आरोपित 7 अगस्त 15 को मोटर साइकिल से युवती को अपने बहन के घर पांकी ले गया. डालटेनगंज के एक मंदिर में शादी की. फिर रांची के एक लॉज में लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया. बाद में युवती ने हरिहरपुर थाना में कांड संख्या 61/15 दर्ज कराया.
पूर्व थानेदार गिरिजेश ने किया दस्तावेज दाखिल
धनबाद के तत्कालीन एसपी शीतल उरांव के अवासीय चेंबर में बरवाअड्डा के पूर्व थानेदार गिरिजेश कुमार के साथ मारपीट करने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी तबिंदा खान की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित शीतल उरांव, रांची के ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह व रिटायर्ड डीएसपी रामाशंकर सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. शिकायतकर्ता गिरिजेश कुमार की ओर से उनके अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा ने अदालत में दस्तावेज दाखिल कर प्रदर्श अंकित करने का आग्रह किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 7 अप्रैल 17 निर्धारित कर दी. विदित हो कि 18 मार्च 2008 को आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया था. पूर्व थानेदार कुमार ने 24 मार्च 08 को अदालत में शिकायतवाद संख्या 547/08 दायर किया था. 24 फरवरी 13 को अदालत ने आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया था.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement