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जानलेवा हमला कांड में आठ को दस वर्ष की सजा

धनबाद : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने गुरुवार को प्रकाश कुमार गोस्वामी पर किये गये जानलेवा हमला मामले में फैसला सुनाते हुए गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुम्हारडीह निवासी पप्पू रविदास, कमल रविदास, संतोष रजवार, प्रकाश रजवार, जगतू रजवार, राजेंद्र रजवार, संदीप रजवार व गौरचंद्र रविदास को भादवि की धारा 307/149 में […]

धनबाद : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने गुरुवार को प्रकाश कुमार गोस्वामी पर किये गये जानलेवा हमला मामले में फैसला सुनाते हुए गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुम्हारडीह निवासी पप्पू रविदास, कमल रविदास, संतोष रजवार, प्रकाश रजवार, जगतू रजवार, राजेंद्र रजवार, संदीप रजवार व गौरचंद्र रविदास को भादवि की धारा 307/149 में दोषी पाकर 10 वर्ष की सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने भादवि की धारा 148 में भी आरोपितों को तीन वर्ष की कैद व एक हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. जबकि पप्पू रविदास एवं कमल रविदास को भादवि की धारा 338 में भी दो साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी. अदालत ने सजायाफ्ताओं को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

मालूम हो कि सात फरवरी 06 को रात साढ़े आठ बजे सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान आरोपितों ने हरवे हथियार से लैस होकर प्रकाश कुमार गोस्वामी, अशोक गोस्वामी व राजेश गोस्वामी पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था. घटना के बाद प्रकाश ने गोविंदपुर थाना में आठ लोगों के खिलाफ कांड संख्या 24/06 दर्ज कराया.

देवेंद्र सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी : कोयला व्यवसायी सह कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार काे अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह धनंजय कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी प्रमोद लाला हाजिर था. उसकी ओर से उसके अधिवक्ता अभय कुमार सिन्हा ने एक पिटीशन दायर कर अदालत को बताया कि इस कांड के गवाह देवेंद्र सिंह धनबाद मंडल कारा में बंद है. उन्हें अदालत में उपस्थित करा कर साक्ष्य कलमबद्ध किया जाये. अदालत ने देवेंद्र सिंह के खिलाफ गवाही के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया. वारंट जेल पहुंच जायेगा. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 27 फरवरी 17 मुकरर्र कर दी. विदित हो की 7 दिसंबर 2011 करे धनबाद क्लब में सुरेश सिंह की हत्या अपराधियों ने गोली मार कर कर दी थी.
जेल में बंद देवेंद्र सिंह को मिली बेल : पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने एवं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपित जेल में बंद देवेंद्र सिंह की ओर से दायर नियमित जमानत अरजी पर सुनवाई गुुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष से अधिवक्ता जया कुमार ने अपने बहस के दौरान कई तथ्यों को रखा, जबकि अपर लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत दे दी. विदित हो कि 13 अगस्त 16 को सवा 11 बजे दिन में ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग कार्य में लगा था, तभी आरोपित ने सड़क जाम कर पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की थी.
भाजपा विधायक मामले में अभियोजन ने नहीं दिया रिज्वाइंडर : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी मीस तबिंदा खान की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता जावेद ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. पूर्व में ही विधायक संजीव सिंह व पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की ओर से इस केस में डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया गया.
लडन खान हमला कांड में बेलाल खान समेत नौ आरोपितों का सफाई बयान दर्ज : जोड़ापोखर नंबर एक के रहनेवाले लडन खान उर्फ वकार खान के घर पर जाकर पांच हजार रुपये रंगदारी की मांग को लेकर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी करने के मामले की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत में हुई. अदालत में बेलाल खान, कादिर खान, सन्नी खान, शमशाद खान, पप्पू खान, अफजल खान, तसनीफ खान, नौसाद खान व इरसाद खान हाजिर थे. अदालत ने दंप्रसं की धारा 313 के तहत आरोपितों का सफाई बयान दर्ज किया सभी ने आरोप से इंकार किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी.

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