ई-ट्रांजेक्शन सिस्टम फेल होने पर पुरानी व्यवस्था से होगी रजिस्ट्री
Advertisement
आज से होगी जमीन व मकान की रजिस्ट्री
ई-ट्रांजेक्शन सिस्टम फेल होने पर पुरानी व्यवस्था से होगी रजिस्ट्री धनबाद : सोमवार से जमीन व मकान की रजिस्ट्री होगी. कैशलेस सिस्टम फेल होने पर पुरानी व्यवस्था से रजिस्ट्री होगी. शनिवार को अचानक कैश लेस सिस्टम लागू होने से दर्जनों क्रेता-विक्रेता को बैरंग लौटना पड़ा. यहीं नहीं कई जोड़ों का निबंधन भी नहीं हुआ. एक-दो […]
धनबाद : सोमवार से जमीन व मकान की रजिस्ट्री होगी. कैशलेस सिस्टम फेल होने पर पुरानी व्यवस्था से रजिस्ट्री होगी. शनिवार को अचानक कैश लेस सिस्टम लागू होने से दर्जनों क्रेता-विक्रेता को बैरंग लौटना पड़ा. यहीं नहीं कई जोड़ों का निबंधन भी नहीं हुआ. एक-दो क्रेता तो मुंबई से आये थे, लेकिन कैशलेस सिस्टम लागू होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. नोटबंदी के बाद जमीन व मकान का कारोबार पहले से प्रभावित है. नयी व्यवस्था के लागू होने से क्रेता-विक्रेताओं की परेशानी और बढ़ेगी.
कैंश हैंडलिंग चार्ज में पेच : ई-ट्रांजेक्शन में भी पेच है. अगर स्वाइप कर रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है तो कैश हैंडलिंग का मामला फंसेगा. प्रावधान है कि रजिस्ट्री शुल्क का एक प्रतिशत कैश हैंडलिंग चार्ज के रूप में लिया जाता है. रजिस्ट्री शुल्क का जो डाटा फीड है, उसमें कैश हैंडलिंग चार्ज भी शामिल है. कैश हैंडलिंग चार्ज उस शर्त पर लिया जाता है जब क्रेता व विक्रेता से कैश लिया जाता है. जब स्वाइप मशीन से कैश का ई-ट्रांजेक्शन होगा तो कैश हैंडलिंग चार्ज नहीं लगेगा.
दोनों व्यवस्था लागू हो
डीड राइटरों की मानें तो कैशलेस सिस्टम लागू हो, लेकिन जब तक व्यवस्था दुरुस्त न हो दोनों व्यवस्था से रजिस्ट्री करायी जानी चाहिए. डीड राइटर दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि ई ट्रांजेक्शन लागू करने के पहले विभाग को डाटा दुरुस्त करना होगा. अब तक रजिस्ट्री शुल्क में कैश हैंडलिंग चार्ज देते आ रहे हैं. अगर ई-ट्रांजेक्शन से रजिस्ट्री शुल्क देंगे तो कैश हैंडलिंग चार्ज क्यों देंगे.
कैश हैंडलिंग चार्ज के लिए विभाग को लिखा जायेगा
एसबीआइ ने ई-पोस मशीन स्टॉल कर दिया है. सोमवार से स्वाइप कर रजिस्ट्री शुल्क लिया जायेगा. अगर ई-पीस मशीन फेल करती है तो पुराने सिस्टम के तहत रजिस्ट्री होगी. कैश हैंडलिंग चार्ज के लिए विभाग को लिखा जायेगा.
संतोष कुमार, अवर निबंधक
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement