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मुस्कान, जील व धनबाद गेस्ट हाउस होंगे सील
धनबाद: नगर आयुक्त रमेश घोलप ने बताया कि होटल व गेस्ट हाउस में यात्री ठहरे हुए थे. लिहाजा तीनों संचालकों को 24 घंटे का समय दिया गया है. 24 घंटे के बाद तीनों संस्थानों को सील किया जायेगा. नगर आयुक्त स्वयं होटल व गेस्ट हाउस को सील करने आये थे. उनके साथ उप नगर आयुक्त […]
धनबाद: नगर आयुक्त रमेश घोलप ने बताया कि होटल व गेस्ट हाउस में यात्री ठहरे हुए थे. लिहाजा तीनों संचालकों को 24 घंटे का समय दिया गया है. 24 घंटे के बाद तीनों संस्थानों को सील किया जायेगा. नगर आयुक्त स्वयं होटल व गेस्ट हाउस को सील करने आये थे. उनके साथ उप नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव, लीगल अफसर सौरव कश्यप, टैक्स दारोगा विंध्याचल यादव भी थे.
सर चाय तो पी लीजिए…: सील करने पहुंचे नगर आयुक्त को संचालकों ने चाय पीने का ऑफर दिया. नगर आयुक्त श्री घोलप ने कहा कि चाय पीने नहीं आये हैं. 24 घंटे के बाद होटल सील होगा. लाइसेंस के लिए आवेदन दें. एक सप्ताह के अंदर लाइसेंस निर्गत कर दिया जायेगा.
लेबर का पेमेंट भी कम देते हैं : नगर आयुक्त श्री घोलप ने होटल संचालक से कहा कि सूचना है कि लेबर का पेमेंट भी कम देते हैं. श्रम विभाग भी आप पर कार्रवाई कर सकता है. सरकार के मापदंड के अनुसार लेबर का पेमेंट करें. होटल संचालक ने कहा कि जो कमियां है उसे दूर कर ली जायेगी.
लाइसेंस के लिए क्या है प्रावधान : शहरी अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के तहत धर्मशाला, विवाह भवन, वैंक्यूट हॉल व हॉस्टल, गेस्ट हाउस के लिए लाइसेंस अनिवार्य है. एक हजार से लेकर 15 हजार तक लाइसेंस शुल्क निर्धारित है. संस्थानों को 13 बिंदुओं के साथ आवेदन करना है. संस्थान मेंं अग्निशमक यंत्र, फायर बिग्रेड की गाड़ी पहुंचने का रास्ता, लेडिज व जेंट्स शौचालय, किचेन में चिमनी की व्यवस्था, पानी सहित 13 तरह की सुविधा होनी चाहिए.
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