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वार्ड समिति का गठन करें पार्षद : नगर आयुक्त

धनबाद : वार्ड समिति के गठन को लेकर निगम गंभीर है. वार्ड पार्षदों को दस दिनों के अंदर वार्ड समिति का गठन का निर्देश दिया गया है. नगर आयुक्त रमेश घोलप ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में धनबाद का प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा है. इसमें सुधार के लिए राज्य एवं धनबाद नगर निगम द्वारा प्रयास […]

धनबाद : वार्ड समिति के गठन को लेकर निगम गंभीर है. वार्ड पार्षदों को दस दिनों के अंदर वार्ड समिति का गठन का निर्देश दिया गया है. नगर आयुक्त रमेश घोलप ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में धनबाद का प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा है. इसमें सुधार के लिए राज्य एवं धनबाद नगर निगम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं. इनमें से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रत्येक वार्ड में वार्ड कमेटी का गठन करना है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 35 की उपधारा 1 में वर्णित ठोस कचरा प्रबंधन एवं सफाई कार्य सहित अन्य कार्य के लिए वार्ड समिति एवं इसके अंतर्गत वार्ड सेनिटेशन कमेटी का भी गठन करना है. पूर्व में भी वार्ड पार्षद को सूचित किया गया है. इसके बावजूद वार्ड समिति का गठन नहीं हो सका है, जो खेदजनक है.

लोक सेवक की परिधि में हैं वार्ड पार्षद : नगर आयुक्त ने कहा कि वार्ड पार्षद भी लोक सेवक की परिधि में आते हैं. निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना उनका दायित्व है. अगर पार्षदों द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है तो अग्रतर कार्रवाई के लिए विभाग को सूचित किया जायेगा.
मार्च 2017 तक खुले में शौच से मुक्त करना है : नगर आयुक्त ने कहा कि मार्च 2017 तक नगर निगम क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें पार्षदों का सहयोग जरूरी है.

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