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रंगदारी में दारोगा गया जेल

धनबाद: झरिया राज ग्राउंड के कचरा व्यवसायी से 50 हजार रुपया रंगदारी मांगने के मामले में दारोगा सुनील कुमार सिंह ने सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में आत्मसमर्पण किया. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अदालत ने नौ सितंबर 13 को आरोपी दारोगा का बंधपत्र खारिज करते हुए जमानतदारों के […]

धनबाद: झरिया राज ग्राउंड के कचरा व्यवसायी से 50 हजार रुपया रंगदारी मांगने के मामले में दारोगा सुनील कुमार सिंह ने सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में आत्मसमर्पण किया. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

अदालत ने नौ सितंबर 13 को आरोपी दारोगा का बंधपत्र खारिज करते हुए जमानतदारों के नाम नोटिस जारी करने का आदेश दिया था. वारंटी होने के बावजूद दारोगा सुनील कुमार सिंह पिछले चार माह से पुलिस लाइन में पदस्थापित था. एक अक्टूबर 2012 को आरोपी दारोगा ने वादी शिवजी यादव के आवास पर जाकर सरकारी जमीन पर दुकान चलाने का आरोप लगाते हुए 50 हजार रुपये रंगदारी मांगी थी. 25 हजार दारोगा को दिया गया था. शेष राशि के लिए वादी को जेल भेजने की धमकी व गाली गलौज कर प्रताड़ित करता था. 21 अक्टूबर 12 की शाम आरोपी दारोगा पुन: शिवजी के घर जाकर उसकी पत्नी सरोज देवी व पुत्र दीपक के साथ गाली गलौज व बुरे परिणाम की धमकी दी. वादी ने घटना की जानकारी झारखंड के डीजीपी, एसपी धनबाद, डीएसपी सिंदरी को दी. बावजूद आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

तीन नवंबर को हुआ था सीपी केस : शिवजी यादव ने तीन नवंबर 12 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सीपी केस 2514/12 दर्ज कराया. अदालत ने आरोपी दारोगा के खिलाफ 21 जनवरी 13 को भादवि की धारा 385, 504, 506 के तहत संज्ञान लेते हुए उसे हाजिर होने के लिए सम्मन निर्गत किया. 20 मार्च 13 को आरोपी दारोगा ने आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की.अदालत से उसे जमानत दे दी थी .

केस अभिलेख साक्ष्य पर चल रहा था. वादी के अधिवक्ता जावेद ने नौ सितंबर 13 को गवाह विष्णु सोनार की गवाही के लिए हाजिरी डाली. आरोपी अनुपस्थित था. उसके अधिवक्ता शहनवाज ने दप्रसं की धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया. अदालत ने शाम चार बजे तक बचाव पक्ष के अधिवक्ता की प्रतिपरीक्षण के लिए प्रतीक्षा की. जब बचाव पक्ष के अधिवक्ता अदालत नहीं पहुंचे, तो बाध्य होकर अदालत ने आरोपी का बंधपत्र रद्द कर दिया.

सुलह के लिए विनती : अदालत में आरोपी दारोगा सुनील कुमार सिंह को वादी शिवजी यादव के अधिवक्ता जावेद से सुलह कराने के लिए काफी देर तक गिड़गिड़ते देखा गया. लेकिन अधिवक्ता ने जब दूरभाष पर अपने मुवक्किल से सुलहनामा की बात कही, तो उसने साफ इनकार कर दिया.

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