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छात्रा के अपहरण में दो को पांच साल कैद

धनबाद: स्कूली छात्रा के अपहरण में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने जेल में बंद विक्की कुमार व श्रवण कुमार को भादवि की धारा 363 में दोषी पाकर पांच -पांच वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 22 मार्च 16 को ही […]

धनबाद: स्कूली छात्रा के अपहरण में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने जेल में बंद विक्की कुमार व श्रवण कुमार को भादवि की धारा 363 में दोषी पाकर पांच -पांच वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 22 मार्च 16 को ही आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं साक्ष्य के अभाव में एक अन्य आरोपी मो रियाज को रिहा कर दिया गया.
क्या है मामला : 26 फरवरी 13 को डीएवी स्कूल की छात्रा नगमा निगार परीक्षा देने के लिए एसएसएलएनटी स्कूल धनबाद गयी हुई थी. जब वह परीक्षा देकर निकली तभी विक्की और श्रवण ने उसका अपहरण कर लिया. बाद में आरोपीद्वय फोन पर उसकी मां नगीना खातून को धमकी देने लगा. पीड़िता की मां ने आरोपियों के खिलाफ भूली ओपी में कांड संख्या-222/13 दर्ज कराया.
दहेज प्रताड़ना में पति दोषी करार, सजा 5 को : अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंद्रह सुधांशु शेखर शशि की अदालत ने मंगलवार को दहेज प्रताड़ना में आरोपित पति भूली डी ब्लाक निवासी रामानंद साव को भादवि की धारा 498 ए में दोषी पाया. अदालत ने सजा बिंदु पर सुनवाई की तिथि 5 अप्रैल 16 मुकर्रर की है.
क्या है मामला : सुंदर पहाड़ी टुंडी निवासी शनिचर महतो की पुत्री मालो देवी की शादी भूली डी ब्लॉक निवासी रामानंद साव के साथ वर्ष 2008 में हुई थी. शादी के बाद वह दो बच्चों की मां भी बनी. 3 मई 13 को आरोपी पति ने अपनी पत्नी को गले में फंदा डालकर जान से मार दिया. घटना के बाद मृतका के पिता ने भूली ओपी में कांड संख्या 474/13 भादवि की धारा 304 बी दर्ज कराया.
सांसद रवींद्र पांडेय नहीं हुए हाजिर : आदर्श अचार संहिता उल्लंघन (राजगंज) के एक मामले में मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के सांसद रवींद्र पांडेय हाजिर नहीं हुए. उनकी और से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अब इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.
चेंक बाउंस में छह माह की सजा
न्यायिक दंडाधिकारी अनूप तिर्की की अदालत ने मंगलवार को चेक बाउंस के मामले में ओमप्रकाश सिंह को एनआइ एक्ट की धारा 138 में दोषी पाकर छह माह की सजा सुनायी.
क्या है मामला : पांच मई 2011 को माडा कॉलोनी निवासी परवेज अहमद खान ने व्यवसाय करने के लिए ओमप्रकाश सिंह को सात लाख 40 हजार रुपये कर्ज दिया था. ओमप्रकाश ने सात लाख 40 हजार रुपये का चेक एक्सिस बैंक का परवेज अहमद खान को दिया जो बाउंस कर गया.
चार अप्रैल से कोर्ट मॉर्निंग
सिविल कोर्ट धनबाद अगामी चार अप्रैल 16 से प्रात:कालीन होगा. कोर्ट की कार्य अवधि सुबह 7 बजे से लेकर 12.30 बजे दोपहर तक होगी. धनबाद के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ के निर्देश पर निबंधक विनोद कुमार ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश की प्रति बार एसोसिएशन धनबाद को प्राप्त हो गयी है.

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