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ड्रग कार्यालय व लैब होंगे आॅनलाइन

क्षेत्रीय उप निदेशक (ड्रग) पहुंचे धनबाद, कहा -लाइसेंस के लिए दस गुणा हो सकता है चार्ज धनबाद : सदर अस्पताल प्रांगण में फूड व ड्रग कंट्रोल कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को क्षेत्रिय उप निदेशक(ड्रग) अरुण कुमार ने किया. लगभग दस वर्षों से जर्जर सरकारी भवन में ड्रग कंट्रोल कार्यालय चल रहा था. उन्होंने कहा कि […]

क्षेत्रीय उप निदेशक (ड्रग) पहुंचे धनबाद, कहा -लाइसेंस के लिए दस गुणा हो सकता है चार्ज

धनबाद : सदर अस्पताल प्रांगण में फूड व ड्रग कंट्रोल कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को क्षेत्रिय उप निदेशक(ड्रग) अरुण कुमार ने किया. लगभग दस वर्षों से जर्जर सरकारी भवन में ड्रग कंट्रोल कार्यालय चल रहा था. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द सभी ड्रग कार्यालयों को ऑन लाइन करने जा रही है. एक-दो माह के अंदर सभी काम ऑन लाइन होने लगेंगे. दवा दुकान के लिए लाइसेंस भरे जायेंगे. एक माह के अंदर संबंधित व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर दिया जायेगा.
इसके लिए राइट टू सर्विस का पालन किया जायेगा. इसके साथ दवा सैंपल जांचने वाले लैब भी ऑन लाइन कर दिये जायेंगे. अभी रिपोर्ट आने में कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है. नामकुम (रांची) में फिलहाल राज्य भर से सैंपल दवाओं को भेजा जाता है. दुमका में लैब बनकर तैयार हो गया है. जल्द यह लैब भी खुलेगा. राज्य में दो लैब हो जायेंगे.
मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार, अर्चना व निखिल स्वपन ओड़िया मौजूद थे. विदित हो कि ड्रग के साथ यहां फूड सेफ्टी का भी कार्यालय बना है. जल्द यहां भी पदाधिकारी की पदस्थापना होने वाली है.
लाइसेंस हो जायेगा दस गुणा महंगा
श्री कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार दवा दुकान के लिए लाइसेंस दर को तीन हजार से बढ़ाकर तीस हजार रुपये करने जा रही है. हालांकि अभी यह प्रक्रिया में है. दिसंबर 2015 में सरकार ने इसे प्रस्ताव में लाया था. आपत्ति या सुझाव के लिए 45 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है. अब आगे केंद्र सरकार को निर्णय लेना है. केंद्र से आदेश का इंतजार किया जा रहा है.
दवा दुकानों में फार्मासिस्ट जरूरी
उन्होंने कहा कि दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की जरूरी है. केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सभी राज्यों में इसका पालन करना होता है. शिड्यूल एच व अन्य ग्रुप की दवाओं के लिए फार्मासिस्ट जरूरी है. धनबाद में विशेष निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. जहां फार्मासिस्ट नहीं है, वहां नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है.
गाइडलाइन के अनुसार ही दवा दुकान चलाने का निर्देश दिया गया है. कम गुणवत्ता वाली दवा या अन्य घटिया किस्म की दवाओं के लिए लागातर सैंपल लिये जा रहे हैं. कई संस्थानों व दवा दुकानों के खिलाफ कार्रवाई भी किये जा रहे हैं.

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