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30 दिनों में त्रुटि को पूरा करने का निर्देश

धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह तथा सदस्य नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित किया. विपक्षी मेसर्स समृद्धि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड सरायढेला, सुधा पांडेय व उनके पति एमके पांडेय (सरायढेला) को निर्देश दिया कि वह उतरदायित्व का निर्वाह करते हुए […]

धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह तथा सदस्य नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित किया. विपक्षी मेसर्स समृद्धि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड सरायढेला, सुधा पांडेय व उनके पति एमके पांडेय (सरायढेला) को निर्देश दिया कि वह उतरदायित्व का निर्वाह करते हुए 30 दिनों में त्रुटि को पूरा करें. यदि विपक्षी ने समय के अंदर ऐसा नहीं किया तो उसे दस लाख रुपये परिवादी बीके मजुमदार (सचिव फ्लैट आॅनर्स एसोसिएशन पुष्पांजलि अपार्टमेंट मनोरम नगर लुबी सर्कुलर रोड) को देना होगा. तीन माह के बाद से वास्तविक भुगतान 8 प्रतिशत ब्याज के साथ तथा मानसिक यातना एवं बाद के खर्च के रूप में सात हजार रुपये का भुगतान करना होगा.

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