धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को आदेश पारित कर आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड मोटर इंश्योरेंस, धनबाद को निर्देश दिया कि वह परिवादी साधन महथा को साठ दिनों के अंदर पच्चीस हजार, मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार व वाद खर्च के रूप में तीन हजार रुपये भुगतान करे, वरना उसे आठ प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा.
बोकारो जिला के सीतानाला निवासी परिवादी साधन महथा ने 19 अक्तूबर, 05 को एक स्काॅर्पियो गाड़ी नंबर जेएच 10एच- 8111 नौ लाख रुपये में खरीदी थी. उसने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी के तहत 6 लाख 35 हजार दो सौ रुपये का बीमा कराया. दो अगस्त 07 को गाड़ी चास थाना क्षेत्र के कटरा चौक भवानीपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी. कंपनी के सर्वेयर ने गाड़ी का निरीक्षण कर दो लाख 39 हजार 786 रुपये का इस्टीमेट दिया, जिसे विपक्षी ने खारिज कर दिया.
प्रोविडेंट फंड की राशि का भुगतान का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को परिवादिनी के उत्तराधिकारी तेलीपाड़ा आदर्शनगर निवासी कार्तिक चंद्र सिंह व कालीपदो सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया. फोरम ने विपक्षी माडा धनबाद को यह आदेश दिया कि वह साठ दिनों के अंदर आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से परिवादियों को ग्रुप इंश्योरेंस की बकाया राशि 37 हजार 807 रुपये के साथ प्रोविडेंट फंड की जो भी राशि बकाया हो, उसे भुगतान कर दे. परिवादिनी भानुबाला सिंह के पति बंकिम चंद्र सिंह माडा में कार्यरत थे. उनकी मृत्यु 20 जुलाई, 07 को हो गयी थी.
ढुलू मामले में सुनवाई टली
वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने एक आवेदन देकर अदालत को बताया कि इस मामले में बचाव पक्ष ने झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल एमपी 277/16 दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि एक मार्च 16 निर्धारित कर दी.
दवा घोटाले मामले में मनोज की जमानत खारिज
बोकारो स्टीम प्लांट में लाखों रुपये के दवा घोटाले में आरोपित मेसर्स रेड क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटर के स्टाफ मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय की अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. आरोपी के विरुद्ध 21 लाख 77 हजार रुपये का फर्जी मेडिकल बिल बनाकर भुगतान लेने का आरोप है.
निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक
झारखंड उच्च न्यायालय ने एक क्रिमिनल एमपी पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की समस्त कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. रिलाइबल इंडस्ट्रीज के सीइओ राजीव सबलोक ने निचली अदालत मनोरंजन कुमार द्वारा पारित 10 नवंबर 14 के आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के पैनल अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने इसकी लिखित जानकारी दी है. सिंदरी निवासी व अधिवक्ता अशोक शर्मा ने रिलाइबल इंडस्ट्रीज के सीइओ राजीव सबलोक, सेल्स मैनेजर प्रदीप साहनी व सेल्स एक्सक्युटीव विशाल सिंह के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 13 सितंबर 13 का सीपी केस नंबर 2449/13 दर्ज कराया था.
वारंटी दारोगा बजा रहा है ड्यूटी
मारपीट के एक मामले में वारंटी दारोगा प्रवीण कुमार झा अब भी चतरा जिले में ड्यूटी बजा रहा है. न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने सोमवार को इस मामले में डीजीपी झारखंड को पत्र लिखकर उसे गिरफ्तार कर काेर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया. विदित हो कि बलियापुर निवासी पूनम देवी ने वर्ष 2004 में प्रवीण कुमार झा, पूर्व थानेदार बलियापुर, बीबी सिंह (दारोगा) व शौकत अहमद (मुंशी) के विरुद्ध अदालत में सीपी केस 1292/04 दर्ज कराया था.
तत्कालीन जीएम की जमानत खारिज
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम एके राय की अदालत ने सोमवार को कोयला की ओवर रिपोर्टिंग मामले में आरोपित लोदना क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक टीके बंदोपाध्याय की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. वर्ष 2009 के अप्रैल माह से लेकर 2010 के मई माह के बीच हुई कोयले की ओवर रिपोर्टिंग से कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया था. मामले में लोदना क्षेत्र के पूर्व जीएम टीके बंदोपाध्याय, प्रोजेक्ट ऑफिसर सुरजीत मित्तर व मैनेजर अदीश यादव पर नॉर्थ व साउथ तिसरा ओपन कास्ट में 308037 मीट्रिक टन कोयले की ओवर रिपोर्टिंग कर 34 करोड़ रुपये कंपनी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्व जीएम के खिलाफ निचली अदालत ने संज्ञान लिया.
अपहरण मामले में प्रदीप मंडल ने दी गवाही
प्रदीप कुमार मंडल अपहरण कांड की सुनवाई सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी रंजीत सिंह उर्फ प्रवीण सिंह हाजिर था. अदालत में साक्षी प्रदीप मंडल ने अपना बयान दर्ज कराया. उसने आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया. 18 अप्रैल 13 को 10 बजे रात में सेवेंथ हेवन होटल के मालिक प्रदीप कुमार मंडल होटल को बंद कर अपनी गाड़ी वैगन आर से घर जा रहे थे. रास्ते में ही गाड़ी पर सवार अपहरणकर्ता आये और उसको गाड़ी से नीचे उतार कर अपहरण कर लिया.