धनबाद : बरोरा थाना क्षेत्र के अवैध शराब विक्रेता मगन लाल बेलदार को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के प्रयास व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में गुरुवार को अवर न्यायाधीश सप्तम सह न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत कृष्णा चौहान, संजय चौहान व मगन […]
धनबाद : बरोरा थाना क्षेत्र के अवैध शराब विक्रेता मगन लाल बेलदार को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के प्रयास व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में गुरुवार को अवर न्यायाधीश सप्तम सह न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत कृष्णा चौहान, संजय चौहान व मगन लाल बेलदार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. फैसला सुनाए जाने के वक्त चारों आरोपी अदालत में हाजिर थे.
अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता एलके प्रसाद व अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक हरेश राम मौजूद थे. इसके पहले बुधवार को एक मामले में ढुलू महतो को एक साल की सजा हुई है.
क्या है मामला : 16 मार्च 07 को उत्पाद निरीक्षक रामलीला रवानी के नेतृत्व में उत्पाद पुलिस ने बरोरा थाना क्षेत्र के गणेशपुर बस्ती में छापेमारी कर अवैध शराब विक्रेता मगनलाल बेलदार को गिरफ्तार किया था.
विधायक ढुलू
जब उत्पाद पुलिस उसे जीप में बैठाकर आगे बढ़ी, तभी आरोपियों ने पहुंच कर उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का प्रयास किया. घटना के बाद उत्पाद निरीक्षक श्री रवानी ने बाघमारा (बरोरा) थाना में मगनलाल बेलदार , ढुलू महतो, संजय चौहान व कृष्णा चौहान के खिलाफ कांड संख्या-61/07 दर्ज कराया. केस के आइओ बरोरा थाने के अवर निरीक्षक सीडी डांगा ने 30 सितंबर07 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया.
केस के आइओ ने अनुसंधान के दौरान उत्पाद निरीक्षक रामलीला रवानी, अवर निरीक्षक द्वय सर्वजीत नारायण झा, नित्यानंद प्रसाद, बरोरा के पूर्व थानेदार बलदेव सिंह, कंस्टेवल प्रभात कुमार दत्ता, जगरनाथ चौहान व बेनी चौहान का बयान केस डायरी में कलमबद्ध किया. लेकिन अभियोजन प्रभात कुमार दत्ता, जगरनाथ चौहान व बेनी चौहान की ही गवाही करा सका. शेष गवाह को अदालत में गवाही के लिए उपस्थित नहीं करा सका.