धनबाद: जाति बदल जमीन खरीद-बिक्री के मामले में जिप सदस्य सुभाष राय समेत नौ लोगों के खिलाफ धनबाद थाना में एफआइआर दर्ज की गयी है. सब रजिस्ट्रार सहदेव मेहरा की शिकायत पर दर्ज एफआइआर में विक्रेता कैलाश प्रसाद राय, घुल्लू राय, चुन्नू देवी (मानसिह कुरुवा, कतरास), पहचानकर्ता रिंटू सिंह (कतरास बाजार), मुंद्रिका सिंह (जमुआटांड़), दस्तावेज लेखक केपी गोराई , विक्रेता किशोरी प्रसाद गुप्ता (पंजाबी मुहल्ला, कतरास), गवाह पंकज कुमार (तिलाटांड़) शामिल हैं. एसआइ बिनोद गुप्ता मामले के अनुसंधानकर्ता बने हैं.
क्या है मामला
जिप सदस्य सुभाष राय, जो मूलत: बोकारो जिला के पिंड्राजोरा थाना के दुर्गापुर गांव के रहने वाले हैं, ने बाघमारा अंचल से भुइंया जाति (अनुसूचित जाति) का जाति प्रमाणपत्र बनवा कर चुनाव लड़ा एवं विजयी हुए. उनके खिलाफ बरोरा के राजेश राम ने शिकायत की थी. जिसमें कहा गया था कि श्री राय ने डीड संख्या 14191 दिनांक 21.10.11 के जरिये एक जमीन खरीदी. इसमें सुभाष राय की जाति भुइंया लिखा है. जबकि डीड संख्या 3728 दिनांक 14.06.12 के जरिये उसी जमीन को बेचा जिसमें सुभाष राय की जाति घटवार लिखा है. यह जमीन बाघमारा अंचल के खाता नंबर 10, प्लॉट नंबर 122 में कुल रकबा 6.06 डिसमिल है. डीसी ने इसकी जांच अवर निबंधक से करायी. जांच में सारे आरोप सही पाये गये.
डीड राइटर पर दोष मढ़ा था
डीसी ने सुभाष राय को शो-कॉज किया. जिसके जवाब में श्री राय ने लिखा है कि उन्हें नहीं मालूम किस परिस्थिति में डीड राइटर केपी गोरांई ने उनकी जाति बदल दी. आरोप है कि भुइंया जाति के सदस्य सीएनटी एक्ट के तहत जमीन नहीं बेच सकते. इसलिए उन्होंने जाति बदल कर अपनी जमीन बेची. उपायुक्त ने इस मामले में निबंधन अधिनियम की धारा 82 के तहत जिप सदस्य सुभाष राय, डीड राइटर केपी गोरांई, जमीन क्रेता किशोरी प्रसाद गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.