धनबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय की अदालत में सोमवार को रिश्वतखोरी मामले की सुनवाई हुई. अदालत में बीसीसीएल लोदना क्षेत्र के तत्कालीन असिस्टेंट कमांडेंट मनबीर सिंह, सब इंस्पेक्टर मुची राय ओरैयां, रिजिनल स्टोर के क्लर्क केशर सिंह यादव, फोरमैन इंचार्ज (इ एंड एम) सूचा सिंह व स्टोर कीपर अरुण कुमार […]
धनबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय की अदालत में सोमवार को रिश्वतखोरी मामले की सुनवाई हुई. अदालत में बीसीसीएल लोदना क्षेत्र के तत्कालीन असिस्टेंट कमांडेंट मनबीर सिंह, सब इंस्पेक्टर मुची राय ओरैयां, रिजिनल स्टोर के क्लर्क केशर सिंह यादव, फोरमैन इंचार्ज (इ एंड एम) सूचा सिंह व स्टोर कीपर अरुण कुमार सिंह हाजिर थे.
कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 120 बी व पीसी एक्ट की धारा 7-13(2) सहपठित 13(1)(डी) के तहत आरोप तय कर केस विचारण शुरू करने के लिए अभियोजन साक्षियों को सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया. मौके पर अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक लवकुश कुमार भी मौजूद थे. मामला वर्ष 2014 में लोदना क्षेत्र से स्क्रैप उठाव से संबंधित है.
ढुलू के एक मामले में सफाई बयान दर्ज, दूसरे में बहस पूरी : बिहारी यादव के शव को लेकर बोकारो -धनबाद सड़क जाम करने व शराब विक्रेता सहदेव महतो को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के प्रयास करने के मामलों में सुनवाई सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद उमर की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी बाघमारा विधायक ढुलू महतो, आजाद खान, रंजीत महतो, विजय गोप, मंटु रवानी, भवेश कुमार पाठक, सुबोध ठाकुर व रामाशंकर तिवारी हाजिर थे.
दंप्रसं की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया. इस दौरान सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने अपना पक्ष रखा. 18 अक्तूबर 05 को जब महुदा थानेदार सह सूचक विपिन कुमार बिहारी यादव के शव को कुलटांड़ जाने वाली सड़क के उत्तर झाड़ी से जब्त कर कानूनी प्रक्रिया कर रहे थे. तभी आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था. केस के आइओ राजेश कुजुर ने 31 मार्च 06 को आरोप पत्र दायर किया.
वहीं दूसरा मामला सहदेव महतो की बरोरा मार्केट में स्थित अवैध शराब की दुकान में 26 दिसंबर 06 को उत्पाद निरीक्षक रामलीला रवानी के नेतृत्व में छापेमारी का था. इसमें एक पेटी अवैध विदेशी शराब व 6 पीस बीयर के साथ उसे पकड़ा गया था. आरोपी ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया था. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने बहस पूरी की.
अदालत ने अभियोजन की बहस के लिए अगली तिथि 21 दिसंबर 15 तय की है. केस के आइओ बुद्धदेव सिंह ने ढुलू महतो के खिलाफ 16 अगस्त 07 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. दोनों मामले जीआर केस नंबर-4182/05 व 4041/06 से संबंधित है.