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पत्नीहंता को आजीवन कारावास

धनबाद: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने हत्या के एक मामले में तोपचांची थाना क्षेत्र के खरनी निवासी जेल में बंद उगन दास को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्र कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण […]

धनबाद: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने हत्या के एक मामले में तोपचांची थाना क्षेत्र के खरनी निवासी जेल में बंद उगन दास को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्र कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी.
क्या है मामला
मतारी निवासी रघु दास ने अपनी पुत्री चिंता देवी उर्फ इन्द्री देवी की शादी 12 वर्ष पूर्व खरनी निवासी प्रसादी दास के पुत्र उगन दास के साथ की थी. शादी के बाद चिंता ससुराल गयी. उसके बाद पति उसे प्रताडि़त करने लगा. 4 फरवरी 12 को उगन दास ने अपनी पत्नी की हत्या टांगी से मार कर कर दी थी.
दो अधिवक्ताओं के निधन पर शोक सभा : धनबाद बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को अधिवक्ता राम गोविंद प्रसाद लाला व विरेश्वर मित्रा के निधन पर एससी बनर्जी हॉल में एक शोक सभा का आयोजन किया गया. अध्यक्षता बार अध्यक्ष कंसारी मंडल ने की. मौके पर महासचिव देवीशरण सिन्हा, उदय प्रकाश सिन्हा, ब्रजकिशोर,मधुसूदन चक्रवर्ती, पीके भट्टाचार्या, सहदेव महतो, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रेम प्रकाश उपाध्याय, पंचानंद सिंह आदि थे.
फहीम के बेटा-भतीजा समेत चार के खिलाफ आरोप तय
सिविल जज जूनियर द्वितीय सह न्यायिक दंडाधिकारी विनय कुमार लाल की अदालत में सोमवार को लाठी-डंडा से मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई हुई. अदालत में फहीम खान के दो पुत्र रज्जन खान,मो इकबाल खान, भतीजा चिंकू खान व कलाम अंसारी हाजिर थे.अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 341, 342, 323, 324, 325, 504, 506 के तहत आरोप गठित किया. सुनवाई के वक्त बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनवर शमीम ने पैरवी की.
क्या है मामला : 9 अक्तूबर 09 को जब शाहबुद्दीन के पुत्र शेरू खान उर्फ सहनवाज खान नीचे मुहल्ला कमर मखदुमी रोड में मोटर साइकिल से जा रहा था तभी आरोपियों ने उसे पकड़ कर लाठी-डंडा से मारपीट की. जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया. घटना के बाद शाहबुद्दीन ने धनबाद(बैंक मोड) थाना में कांड संख्या-847/09 दर्ज कराया.
हाइकोर्ट के स्टे के बावजूद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, कोर्ट ने लगायी फटकार
कोयला चोरी के एक मामले में आरोपी रशीद अंसारी को कालूबथान पुलिस ने झारखंड हाइ कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी सह सिविल जज दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत में पेश किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो रफीक ने इस संबंध में अदालत में एक आवेदन देकर जानकारी दी कि आरोपी की ओर से झारखंड हाइ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका 3523/15 दायर की गयी है. 19 नवंबर 15 को उक्त याचिका पर सुनवाई हुई. माननीय हाइ कोर्ट ने 16 दिसंबर 15 तक आरोपी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए एसपी धनबाद से उसके अापराधिक प्रतिवेदन की मांग की है. अदालत ने कालूबथान ओपी के सअनि सचितानंद पासवान को आरोपी को गिरफ्तार करने पर फटकार लगायी. साथ ही उसे छोड़ने का आदेश भी दिया.
सामान कुर्क करने का आदेश
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय गोपाल कुमार राय की अदालत ने आरियंटल इंश्यूरेंस कंपनी, राठौर मेंशन बैंक मोड़ धनबाद शाखा की सामग्री को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. इस माह के अंत तक उसकी सामग्री कुर्क किए जाने की संभावना है.
क्या है मामला: वर्ष 2008 में शकुंतला देवी के पति शंकर डोम की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गयी थी. घटना के बाद मृतक की पत्नी ने बीमा राशि के भुगतान के लिए इंश्यूरेंस कंपनी के खिलाफ अपने अधिवक्ता प्रह्लाद साव के माध्यम से टी (एमभी) केस नंबर -86/08 अदालत में दर्ज कराया. अदालत ने केस का विचारण पूरा करने के बाद आवेदिका के पक्ष में एवार्ड करते हुए इंश्यूरेंस कंपनी को 6 लाख 83 हजार420 रुपये 6 प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश दिया. जब इंश्यूरेंस कंपनी ने मृतक की पत्नी शकुंतला देवी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया तब उसने जारी वाद संख्या- 3/12 अदालत में दाखिल की थी.

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