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दीपक वर्मा हत्याकांड में आरोपी पत्नी का सरेंडर, फैसला आज

धनबाद:मनइटांड़ निवासी दीपक वर्मा की हत्या में आरोपित उसकी पत्नी मुनीता देवी ने मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में सरेंडर किया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने फैसले की तिथि सात अक्तूबर 15 मुकर्रर कर दी. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में […]

धनबाद:मनइटांड़ निवासी दीपक वर्मा की हत्या में आरोपित उसकी पत्नी मुनीता देवी ने मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में सरेंडर किया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने फैसले की तिथि सात अक्तूबर 15 मुकर्रर कर दी. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद आरोपी शहजाद कुरैशी को अदालत में उपस्थापन कराया. विदित हो कि 29 सितंबर 15 को इस मामले में अदालत को फैसला सुनाना था. लेकिन मुनीता देवी हाजिरी देकर गायब हो गयी थी. इस कारण फैसला टल गया.
क्या है मामला :28 मई 14 को दीपक वर्मा अपनी ससुराल गिरिडीह जिले के शीतलपुर गांव से बाइक से धनबाद आ रहा था. उसकी पत्नी मुनीता बस से आ रही थी. जब वह बाइक से कमालपुर जंगल के समीप जीटी रोड पर पहुंचा तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने लोहे के रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस अनुसंधान में मुनीता को भी हत्या में लिप्त पाया गया.
जमीन मुआवजा घोटाले में सुनवाई : भू-अर्जन मुआवजा घोटाले में आरोपित जेल में बंद सखीचंद महतो की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी तलब की. अब इस मामले में सुनवाई 9 अक्तूबर 15 को होगी.
अग्रिम जमानत अर्जी वापस ली : वित्तीय अनियमितता मामले में आरोपी बार अध्यक्ष कंसारी मंडल , महासचिव देवीशरण सिन्हा व कोषाध्यक्ष मधुसूदन चक्रवर्ती की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्य प्रकाश सिंह ने आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी को वापस लेने का आग्रह किया.

अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी को डिसमिस एज वीड्रान आदेश पारित कर दिया. बार अधिकारियों ने 17 सितंबर 15 को अग्रिम जमानत अर्जी अदालत में दायर की थी.
देवघर जमीन घोटाले में सुनवाई :सूबे के चर्चित देवघर जमीन घोटाले के मामले में आरोपी महेश्वरी देवी की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय की अदालत में हुई.
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने बहस की. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने जमानत का जोरदार विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा. विदित हो कि देवघर में फर्जी दस्तावेज के आधार पर 505.08 एकड़ सरकारी जमीन का घोटाला किया गया था.
प्रमोद हत्याकांड में दो का बयान दर्ज
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय की अदालत में मंगलवार को कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्या की सुनवाई हुई. अदालत में साक्षी अनूप कुमार सिंह व प्रमोद सिंह की पत्नी श्रीमती सरोज सिंह ने अपनी गवाही दर्ज करायी. अनूप ने अदालत को बताया कि उसके सामने कारतूस का खोखा बरामद हुआ था. वहीं सरोज सिंह ने बताया कि मैं छत पर कपड़ा पसारने गयी थी, तभी देखा कि लोग उसके घर की तरफ आ रहे है. छत से नीचे आने के बाद देखा कि प्रमोद को गोली लगी है, वह खून से लथपथ है. सीबीआइ की ओर से लोक अभियोजक राजन दहिया ने गवाहों का परीक्षण कराया. प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने किया. सुनवाई के वक्त अदालत में अरशद अयूब, अयूब खान, सरायढेला के पूर्व थानेदार मदन प्रसाद खरवार व हीरा खान हाजिर थे. जबकि संतोष सिंह व रणविजय सिंह गैर हाजिर थे. उनकी ओर से सीएस प्रसाद ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन किया, साथ ही गवाहों का प्रतिपरीक्षण भी किया. अब इस मामले में सुनवाई 26 नवंबर 15 को होगी. विदित हो कि 3 अक्तूबर 03 को जब प्रमोद सिंह धनबाद स्टेशन से धनसार बीएम अग्रवाल कॉलोनी अपने आवास आ रहे थे, तभी अपराधियों ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी.
ढु्लू मामले में समय मांगा
वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनवाई मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो हाजिर थे. अभियोजन की ओर से एपीपी हरेश राम ने अदालत में एक आवेदन दाखिल कर अगली तिथि पर गवाह प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 14 अक्तूबर 15 मुकर्रर कर दी.

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