Dhanbad News: बीसीसीएल परियोजना के लिए पुटकी अंचल के 54.82 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण

Published by : ASHOK KUMAR Updated At : 30 Jan 2026 2:38 AM

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झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय) की ओर से बीसीसीएल की परियोजना के लिए धनबाद के पुटकी अंचल अंतर्गत तेतुलमुड़ी गांव की कुल 54.8200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा.

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झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय) की ओर से बीसीसीएल की परियोजना के लिए धनबाद के पुटकी अंचल अंतर्गत तेतुलमुड़ी गांव की कुल 54.8200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा. इसे लेकर प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गयी है. इसके अनुसार परियोजना क्षेत्र में कुल 248 अलग-अलग मौजा व खाता संख्या के भूखंड शामिल हैं. भूमि अर्जन से दर्जनों रैयत परिवार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे, जिनका पुनर्वास प्रस्तावित है. प्रभावित परिवारों के लिए अपर समाहर्ता अथवा नामित पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जो पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया देखेंगे. अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर कोई भी हितबद्ध व्यक्ति भूमि अर्जन से संबंधित आपत्ति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के समक्ष दर्ज करा सकते हैं.

अधिग्रहण में सरकारी भूमि भी है शामिल

भूमि अर्जन में 227 लोगों की रैयती भूमि के साथ-साथ 21 अनाबाद बिहार सरकार सहित भूदान यज्ञ समिति के नाम दर्ज सरकारी भूमि भी शामिल है. इसमें सड़क, नाला, परती एवं अन्य मद की भूमि शामिल हैं.

प्रावधानों के अनुसार मिलेगा मुआवजा

प्रभावित रैयतों को मुआवजा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा. मुआवजे की दर, भूमि के प्रकार, उपयोग और बाजार मूल्य के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी. अंतिम मुआवजा राशि का निर्धारण आगे की प्रक्रिया में किया जायेगा.

रैयतों को मिलने वाली सुविधाएं

अधिनियम के तहत विस्थापित रैयतों को भूमि के मुआवजे के अलावा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन की सुविधाएं भी दी जाएंगी. इसमें आवासीय सुविधा, आजीविका पुनर्स्थापन, आर्थिक सहायता और अन्य वैधानिक लाभ शामिल होंगे. विस्थापित होने वाले लोगों को बलियापुर के बेलगड़िया व करमाटांड़ टाउनशिप में आवास दिये जायेंगे.

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