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ढुल्लू मामले में तत्कालीन थानेदार ने की आरोपियों की पहचान

वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला धनबाद : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, चुनचुन […]

वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला
धनबाद : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, चुनचुन गुप्ता, गंगा साव, राजेश गुप्ता व रामेश्वर महतो हाजिर थे.
वहीं एक अन्य आरोपी बसंत शर्मा गैर हाजिर था. उसकी ओर से उसके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत में साक्षी बरोरा थाना के तत्कालीन थानेदार सह केस के सूचक रामनारायण चौधरी ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि वर्तमान में वह विशेष शाखा रांची में पदस्थापित हैं.
घटना के वक्त वे बरोरा थाना प्रभारी के पद पर थे. 12 मई 13 को थाना पर सूचना मिली कि बाघमारा (बरोरा) थाना कांड संख्या 121/13 में रंगदारी के मामले में अभियुक्त राजेश गुप्ता के खिलाफ अदालत से गैर जमानतीय वारंट निर्गत है. कतरास थाना क्षेत्र के निचितपुर स्थित उसके आवास पर छापेमारी करने से वह पकड़ा जा सकता है. मैं एसआइ शैलेंद्र कुमार सिंह, एएसआइ दिनेश कुमार राय व सशस्त्र बल के साथ निचितपुर के लिए प्रस्थान किया. निचितपुर पहुंचाने के बाद थाना प्रभारी कतरास को उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर फोन कर निचितपुर बुलाया.
पुलिस ने वहां राजेश गुप्ता को विधिवत गिरफ्तार किया. राजेश को सरकारी गाड़ी में बैठाया तभी उसी वक्त विधायक ढुल्लू महतो अपने समर्थक गंगा साव , चुनचुन गुप्ता, बसंत शर्मा , रामेश्वर महतो के साथ आये और गाड़ी को घेर कर राजेश को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया. श्री चौधरी ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने आरोपी को वारंट दिखलाया. घटना के बाद मैं कतरास थाना में कांड संख्या 120/13 दर्ज कराया.
मेरे द्वारा लिखे गये आवेदन पूर्व में ही प्रदर्श 2 अंकित किया जा चुका है. मैंने आवेदन पर अपना हस्ताक्षर बना दिया, जिसे मैं पहचानता हूं. अंत में सूचक श्री चौधरी ने उपस्थित आरोपियों की पहचान की. अभियोजन की ओर से एपीपी सोनी कुमारी ने गवाह का परीक्षण कराया. जबकि प्रति परीक्षण अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने किया.

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