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हाउसिंग कॉलोनी मामले में सीपी केस

धनबाद: भागा निवासी वाजिद हसन खां ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में हाउसिंग बोर्ड धनबाद के कार्यपालक अभियंता विकास ओझा, अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी, बीसीओ (एक्सटेंशन) अजीत कुमार सिंह, चौकीदार तारापदो मंडल, अजीत कुमार मिश्र, रामस्वरूप यादव व मन्नवर आलम सिद्धिकी के खिलाफ घर में घुस कर घरेलू सामग्री को निकाल […]

धनबाद: भागा निवासी वाजिद हसन खां ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में हाउसिंग बोर्ड धनबाद के कार्यपालक अभियंता विकास ओझा, अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी, बीसीओ (एक्सटेंशन) अजीत कुमार सिंह, चौकीदार तारापदो मंडल, अजीत कुमार मिश्र, रामस्वरूप यादव व मन्नवर आलम सिद्धिकी के खिलाफ घर में घुस कर घरेलू सामग्री को निकाल कर फेंकने और इस दौरान चार लाख रुपये मूल्य का सोना गायब होने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद संख्या 2661/13 दर्ज कराया है.

अदालत ने सुनवाई के बाद विचारण की अगली तिथि मुकर्रर कर दी है. मामला 28 सितंबर का बताया गया है. शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने वर्ष 2006 में हाउसिंग कॉलोनी में एचआइजी 68 नंबर का क्वार्टर लिया था. इस मामले में अदालत में मुकदमा भी चल रहा है. आरोपियों ने केस का कागजात भी देखने से इनकार कर दिया था. गौरतलब है कि हाउसिंग कॉलोनी में अवैध कब्जा हटाओ अभियान चलाया जा रहा है.

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