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मैट्रिक के फर्जी अंकपत्र में एचएम की अर्जी पर सुनवाई

धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम एके राय की अदालत में बुधवार को फर्जीवाड़ा के एक मामले में वैदिक साहित्य संस्कृत हाइ स्कूल आटासराय (नालंदा) के पूर्व प्रधानाध्यापक कृष्णचंद्र मिश्र की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश की तिथि आठ जून निर्धारित […]

धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम एके राय की अदालत में बुधवार को फर्जीवाड़ा के एक मामले में वैदिक साहित्य संस्कृत हाइ स्कूल आटासराय (नालंदा) के पूर्व प्रधानाध्यापक कृष्णचंद्र मिश्र की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश की तिथि आठ जून निर्धारित कर दी. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने जमानत का जोरदार विरोध किया.

क्या है मामला : मो मोइन अली नामक व्यक्ति ने सिदो-कान्हू हाइ स्कूल दुमका से मैट्रिक की परीक्षा 50 फीसदी अंकों के साथ पास किया था. लेकिन उसने 10 अप्रैल 14 को वैदिक साहित्य संस्कृत हाइ स्कूल आटा सराय से मैट्रिक 88 फीसदी अंक से पास करने का फर्जी अंक पत्र व सर्टिफिकेट डाक विभाग में नौकरी के लिए प्रस्तुत किया. आरोपी प्रधानाध्यापक ने फर्जी सर्टिफिकेट दिया था. उक्त सर्टिफिकेट के आधार पर मो मोइन अली फतेहपुर उप डाक घर जामताड़ा में 5 मई 11 को नियुक्त हुआ था. सीबीआइ ने गुप्त सूचना के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की. मामला सही पाये जाने पर सीबीआइ ने 30 मई 14 को मो मोइन अली व पूर्व प्रधानाध्यापक कृष्णचंद्र मिश्र के खिलाफ प्राथमिकीदर्ज की. डाक विभाग ने आरोपी मो मोइन अली को 31 दिसंबर 14 को सेवा से बरखास्त कर दिया. यह मामला आरसी केस नंबर 8/14डी से संबंधित है.

मेगा लोक अदालत लगी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ के निर्देश पर बुधवार को सिविल कोर्ट परिसर में चार दिवसीय मेगा लोक अदालत लगायी गयी. पहले दिन 39 मामलों का निष्पादन कर 38 हजार 550 रुपये की वसूली की गयी. मौके पर कई न्यायिक पदाधिकारी व डालसा के सचिव अनिल कुमार पांडेय मौजूद थे. लोक अदालत 30 मई तक चलेगी.

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