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लालू मोहली हत्याकांड में तीन को उम्र कैद

धनबाद: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने लालू मोहली की हत्या कर शव छुपाने के मामले में चितरपुर (तोपचांची) निवासी कुंवारी देवी, सनोज रवानी व बिजू रवानी को भादवि की धारा 302 व 201 में दोषी पाकर उम्र कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. फैसले के वक्त आरोपी […]

धनबाद: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने लालू मोहली की हत्या कर शव छुपाने के मामले में चितरपुर (तोपचांची) निवासी कुंवारी देवी, सनोज रवानी व बिजू रवानी को भादवि की धारा 302 व 201 में दोषी पाकर उम्र कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. फैसले के वक्त आरोपी अदालत में मौजूद थे. बाद में अदालत ने सजायाफ्ताओं को जेल भेज दिया. मामला यह है कि 13 जनवरी 14 को आरोपियों ने आपसी रंजिश को लेकर वहीं के रहने वाले लालू मोहली को शराब पिला कर मार डाला. बाद में शव को सोनाबांध तालाब में फेंक दिया था. घटना के बाद मृतक की पत्नी सोमाती देवी ने तोपचांची थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. लोक अभियोजक दिग्विजयमणि त्रिपाठी ने केस विचारण के दौरान 13 गवाहों का परीक्षण कराया था.
संजय हत्याकांड की सुनवाई
संजय ंिसंह हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 11 सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी बलिया जिप अध्यक्ष-सह-जमसं नेता रामधीर सिंह व काशीनाथ सिंह हाजिर थे. इस मामले के अन्य आरोपी पवन सिंह इन दिनों मनींद्र नाथ मंडल हत्याकांड में सजा काट रहा है. केस अभिलेख आरोप गठन के लिए निर्धारित था. रामाधीर सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने दप्रसं की धारा 227 के तहत डिस्चार्ज पिटिशन दायर किया था. जिसे अदालत ने पूर्व में ही खारिज कर दिया था. बचाव पक्ष की ओर से एक आवेदन दाखिल कर हाइकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए समय की मांग की गयी. अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी. अदालत ने बचाव पक्ष को समय दे दिया. मामला यह है कि 27 मई 96 को संजय सिंह, रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह व सुरेश सिंह (अब दिवंगत) निजी गाड़ी बीआर 17 एच -0003 पर सवार होकर जा रहे थे. सुरेश सिंह गाड़ी चला रहे थे. पीछे संजय सिंह व पप्पू सिंह बैठे हुए थे. ज्यों ही इनकी गाड़ी एसएसएलएनटी महिला कॉलेज के समीप सड़क पर पहुंची, तभी अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. संजय सिंह गोली लगने से जख्मी हो गये. उन्हें इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल धनबाद पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गयी. मृतक के बहनोई कृष्णा सिंह ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
सोनू हत्याकांड में आइओ ने दी गवाही: सोनू हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को एडीजे दो पीके सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत में आइओ एस लिंडा ने अपनी गवाही दर्ज करायी. उसने घटना की पुष्टि की.
अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल कुमार झा ने गवाह का परीक्षण कराया. जबकि प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के शहबाज सलाम ने किया. सुनवाई के वक्त पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद इकबाल खान, प्रिंस खान व गोपी खान को अदालत में उपस्थापन कराया. इस मामले के आरोपी फहीम खान दूसरे मामले में रांची जेल में बंद हैं. अब इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को होगी. अपराधियों ने एक अक्तूबर 12 को इस घटना को अंजाम दिया था.
प्रोजेक्ट ऑफिसर ने किया सरेंडर: बस्ताकोला क्षेत्र में कोयले के ओवर रिपोर्टिग मामले में आरोपी पूर्व प्रोजेक्ट ऑफिसर किशोर यादव ने सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की. उभय पक्षों की बहस सुनने की बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा. आरोपी के कार्यकाल में 424689 मिट्रिक टन कोयला स्टॉक में कम पाया ,जिससे कंपनी को 46 3976979 रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआइ की ओर से वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने अपना पक्ष रखा.

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