धनबाद: कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी सरायढेला थाना के पूर्व थानेदार मदन प्रसाद खरवार, अरशद व अयूब हाजिर थे. जबकि रणविजय सिंह व संतोष सिंह गैर हाजिर थे.
उनकी ओर से उनके अधिवक्ता सहदेव महतो ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. सीबीआइ ने आरोपी हीरा खान की ओर से पूर्व में दायर आवेदन का जवाब अपना रिज्वाइंडर दाखिल कर दिया. अदालत ने अभियोजन को गवाह प्रस्तुत करने के लिए अगली तिथि 10 मार्च 15 मुकर्रर कर दी. अभियोजन की ओर से पप्पू सिंह की गवाही करायी गयी थी. लेकिन आरोपी हीरा खान की ओर से उसका प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया. अदालत ने उक्त गवाह को मुक्त कर दिया. बचाव पक्ष ने गवाह को गवाही के लिए पुन: बुलाने का आग्रह किया.
लूट के मामले में चार आरोपी दोषी करार: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 13 महेंद्र प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को लूट के एक मामले में आरोपी टीपू अंसारी, इसराफिल अंसारी, फैयजान अली व इमरान अंसारी को भादवि की धारा 395 ,412 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. वहीं शमशेर आलम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 28 फरवरी 15 मुकर्रर की. मामला यह है कि 11 मार्च 14 की रात उमेश पांडेय 32 हजार 5 सौ रुपये एक थैला में लेकर अपने घर जा रहे थे. तभी अपराधियों ने तालडांगा के समीप रोककर थैला छीन लिया और चंपत हो गये. सुनवाई के वक्त अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल सिंह अदालत में मौजूद थे.