धनबाद: एसी कोच से महिला का बैग चोरी होने पर रेलवे अब भुक्तभोगी यात्री को दो लाख रुपये देगी. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. यह आदेश शीघ्र ही लागू होगा. महिला को बैग चोरी की सूचना फौरन टीटीइ को देनी होगी. टीटीइ मामले का सत्यापन करेंगे.
जिस बर्थ पर महिला सफर कर रही थी, उसके अगल-बगल के यात्रियों से पूछताछ होगी. इसके अलावा चोरी की घटना के तुरंत बाद महिला को टीटीइ नहीं मिलता है या फिर टीटीइ दूसरे कोच में हैं, तो उसके आने का इंतजार करना होगा. काफी देर तक टीटीइ नहीं आयेंगे, तो टीटीइ के खिलाफ कार्रवाई होगी. बैग में चाहे जितनी की संपत्ति हो, महिला को दो ही लाख मिलेगा. टीटीइ को सूचना देने के बाद रेल थाना में एफआइआर भी करानी होगी.