धनबाद: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम राम शर्मा की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या में जेल में बंद पति भक्तू महतो, मामा ससुर सुधीर चंद्र महतो , मामी सास कौशल्या देवी व ममेरे भाई बबलू महतो को भादवि की धारा 304 बी में सात साल व दहेज अधिनियम की धारा 3 में पांच साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
अदालत ने आरोपियों को 30 अप्रैल को ही दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. कविता देवी की शादी 2002 में बलियापुर निवासी भक्तू के साथ हुई थी. शादी के बाद उसके ससुराल वाले दहेज में 50 हजार रुपये व मोटर साइकिल की मांग करने लगे.
सितंबर 2005 में उसकी और उसके बेटे सुमीत की लाश एक कुएं के पास हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मौत का कारण जहर बताया गया. अभियोजन की ओर से एपीपी त्रिपुरारी सहाय ने 11 गवाहों का परीक्षण कराया. बचाव पक्ष से माधव चंद्र धीवर ने पैरवी की. यह मामला बलियापुर थाना कांड संख्या 96/05 व एसटी केस नंबर 63/06 से संबंधित है.