धनबाद: मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के एक मामले में आरोपित निरसा के मासस विधायक अरुप चटर्जी व इसीएल के मुख्य फार्मासिस्ट उपेंद्र शाही ने गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी ऋचा श्रीवास्तव की अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की.
अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी डेविड सोरेन के जमानत अर्जी का जोरदार विरोध को देखते हुए बचाव पक्ष ने जमानत अर्जी को नोट प्रेस कर दिया.
जमानत अर्जी पर सुनवाई अब दूसरे दिन होगी. यह केस 21 मई 2013 को साक्ष्य के लिए निर्धारित था. साक्षी गजेंद्रनाथ पोद्दार ने अपनी हाजिरी दी लेकिन आरोपी उपस्थित नहीं थे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के नहीं रहने के कारण गवाही नहीं हो सकी. अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आरोपितों के बंध पत्र को रद्द कर दिया.
किस मामले में आरोपित : 4 मई 2007 को मुगमा क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक आरबी तिवारी के कक्ष में समर्थकों के साथ पहुंच कर मारपीट की व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया.