धनबाद : बैंक मोड़ पुलिस ने रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही बैंक मोड़ मिट्ठ रोड बालाजी मैजिस्टिक भवन स्थित उनके रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के ऑफिस को सील कर दिया.
बैंक मोड़ इंस्पेक्टर मो अलीमुद्दीन के प्रतिवेदन पर कंपनी व चेयरमैन के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में एफआइआर दर्ज की गयी है, जिसमें आरबीआइ के निबंधन प्रमाण पत्र के बिना नन बैंकिंग की तरह कॉपरेटिव सोसाइटी चलाने, जालसाजी व ठगी कर लोगों के पैसे ऐंठने का आरोप है.
एसपी के निर्देश पर बैंक मोड़ इंस्पेक्टर मामले की जांच कर रहे थे. कंपनी की ओर से आरबीआइ का प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया. बैंक मोड़ इंस्पेक्टर दोपहर से ही पुलिस बल के साथ रेनबो ऑफिस में जमे हुए थे. दंडाधिकारी को बुलाकर कंपनी का ऑफिस सील कर चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया. प्राइज चिट्स एंड मनी सकरुलेशन स्कीम एक्ट 1978 की धारा 4,5,6 भादवि की धारा 420, 120 (बी) के तहत केस दर्ज हुआ है.
क्या है मामला : सांस्थिक वित्त व कार्यान्वयन विभाग, झारखंड सरकार की ओर से उपायुक्त को पत्र आया था.
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव खुर्शीद अनवर ने डीसी को पत्र भेजकर कहा था कि रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड धनबाद में चल रहा है. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक का सीओआर (सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य है. उपायुक्त को मामले की जांच करने को कहा गया था.
आदेश था कि जांच करें और अगर आरबीआइ का निबंधन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो विधिसम्मत कार्रवाई करें. डीसी ने मामला एसपी को रेफर किया. एसपी ने बैंक मोड़ इंस्पेक्टर को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया. इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में रेनबो को आरबीआइ के नियमों की अवहेलना करते पाया गया.
धीरेन रवानी का कहना है
रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी ने कहा है कि रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के कार्यालय कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत निबंधित है. सोसाइटी की ओर से नियमानुसार काम किया जा रहा है. कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है.
अगर कोई गड़बड़ी है तो वह अपनी गर्दन कटाने को तैयार हैं. रेनबो समेत देश की 907 मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी में किसी के पास आरबीआइ का सीओआर नहीं है. मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी को आरबीआइ के सीओआर की जरूरत नहीं है. वित्त विभाग के जिस पत्र के आधार पर कार्रवाई की जा रही है उसकी जांच रिपोर्ट जिला व पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही विभाग को भेजी जा चुकी है.
वित्त विभाग के निर्देश पर रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की जांच करायी गयी है.
जांच में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आलोक में आरबीआइ के निबंधन प्रमाण पत्र के बिना नन बैंकिंग की तरह कॉपरेटिव सोसाइटी चलाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने कांड अंकित कर चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है.
हेमंत टोप्पो, एसपी, धनबाद.