धनबाद :आज तक बिना जुर्माना के बनायें ट्रेड लाइसेंस
Updated at : 31 Dec 2019 8:36 AM (IST)
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एक जनवरी 2020 के बाद 20 रुपया प्रतिमाह लगेगा जुर्माना अब ट्रेड लाइसेंस एक साल से लेकर अधिकतम 10 साल के लिए मिलेगा धनबाद : नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नया ट्रेड लाइसेंस बनवाने एवं नवीकरण कराने पर मंगलवार (31 दिसंबर) तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा. 31 दिसंबर के बाद यानी एक जनवरी 2020 के बाद […]
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एक जनवरी 2020 के बाद 20 रुपया प्रतिमाह लगेगा जुर्माना
अब ट्रेड लाइसेंस एक साल से लेकर अधिकतम 10 साल के लिए मिलेगा
धनबाद : नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नया ट्रेड लाइसेंस बनवाने एवं नवीकरण कराने पर मंगलवार (31 दिसंबर) तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा. 31 दिसंबर के बाद यानी एक जनवरी 2020 के बाद एक सौ रुपये फिक्स और 20 रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगेगा. अब ट्रेड लाइसेंस एक साल से लेकर अधिकतम 10 साल के लिए मिलेगा. बैंक मोड़ चेंबर अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया ने सभी व्यवसायियों से छूट का लाभ उठाने की अपील की है.
श्री सुरोलिया ने कहा कि चेंबर की मांग पर सरकार ने 31 दिसंबर तक छूट दी थी. अब नयी सरकार से आग्रह किया जायेगा कि जीएसटी, इस्टेब्लिसमेंट लाइसेंस और इंडस्ट्रीज लाइसेंस के बाद जीएसटी का कोई औचित्य नहीं है. एक व्यापार करने के लिए कारोबारियों को कितना प्रमाण पत्र लेना होगा. ट्रेड लाइसेंस को समाप्त करने की मांग की जायेगी.
20 हजार कारोबारियों के पास है ट्रेड लाइसेंस
अब तक 20 हजार कारोबारियों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है. 10 रुपये प्रतिदिन जुर्माने के प्रावधान के कारण सैकड़ों कारोबारियों ने ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराया था. ट्रेड लाइसेंस में छूट के कारण सैकड़ों व्यवसायियों ने नवीकरण कराया और नया ट्रेड लाइसेंस भी बनवाया है. ट्रेड लाइसेंस नहीं लेनेवाले व जानबूझ कर प्रावधान का पालन नहीं करनेवालों के खिलाफ एक जनवरी 2020 से कार्रवाई की जायेगी.
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