भाजपा विधायक ढुलू ने ही लिये 40 लाख, रंगदारी का केस भी किया, जानें पूरा मामला

धनबाद: बाघमारा विधायक ढुलू महतो से रंगदारी प्रकरण में नया मोड़ आ गया है. मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लाये गये इरशाद ने बरोरा पुलिस को पूछताछ के क्रम में बताया रंगदारी तो मुझसे वसूली गयी. 40 लाख रुपये रंगदारी के रूप में मैंने ही विधायक ढुलू महतो को दिये थे. इसके बावजूद 10 करोड़ का […]
धनबाद: बाघमारा विधायक ढुलू महतो से रंगदारी प्रकरण में नया मोड़ आ गया है. मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लाये गये इरशाद ने बरोरा पुलिस को पूछताछ के क्रम में बताया रंगदारी तो मुझसे वसूली गयी. 40 लाख रुपये रंगदारी के रूप में मैंने ही विधायक ढुलू महतो को दिये थे. इसके बावजूद 10 करोड़ का सामान रोक लिया गया था. जब पैसे की मांग की गयी, तो उस पर रंगदारी का मुकदमा कर दिया गया.
समर्थकों ने माल रोका : इरशाद ने पुलिस को बताया कि उसने बीसीसीएल की एक आउटसोर्सिंग कंपनी से वर्ष 2016 में कबाड़ समेटने का टेंडर लिया था. इसके लिए उसने 40 लाख रुपये रंगदारी के रूप में ढुलू महतो को दिये थे. टेंडर मिलने के बाद उसने काम भी शुरू कर दिया. इस दौरान मात्र 36 टन माल उठाया गया. फिर माल भरी चार गाड़ियों को विधायक के समर्थकों ने रोक लिया. उनकी एक ड्रिल मशीन, एक अन्य मशीन, कार व वोल्वो मशीन को भी रख लिया. सभी की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपये है. इरशाद ने कहा कि वह अपनी मशीन और बकाया पैसा विधायक से मांग रहा था. इस कारण उस पर रंगदारी का आरोप लगाया गया. फिर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
क्या है मामला : 24 दिसंबर को विधायक ढुलू महतो ने बरोरा थाना में लिखित शिकायत की थी कि उनके फोन पर इरशाद नामक व्यक्ति ने फोन कर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी है. रुपये नहीं देने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि इरशाद एक माह से लगातार विधायक को फोन कर रहा था. मुजफ्फरपुर में अपने गांव पहुंचने के बाद उसने अपने दोस्त पंकज केसरी की मोबाइल से भी ढुलू महतो को फोन किया, तो बात हुई. पुलिस ने बुधवार को वहीं से दोनों को गिरफ्तार किया था.
कोर्ट ने आरोपियों को दे दी जमानत
धनबाद: बाघमारा विधायक ढुलू महतो से पांच करोड़ की रंगदारी मागने के दो आरापियों को गुरुवार को जमानत दे दी गयी. दोनों आरोपी अंडाल निवासी मो इरशाद और मुजफ्फरपुर निवासी पंकज केसरी पर विधायक से पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का आरोप है. न्यायिक दंडाधिकारी रितु कुजूर की अदालत ने गुरुवार को दोनों को जमानत दी. विधायक ढुलू महतो के बयान पर दोनों पर बरोरा थाना में कांड संख्या 73-19 के तहत फोन पर रंगदारी मांग कर भयभीत करने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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