दुष्कर्मी को 13 साल सश्रम कारावास की सजा मिली
Updated at : 22 Dec 2019 8:37 AM (IST)
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तेनुघाट : विधवा महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी अंगवाली के बद्री कुमार को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने शनिवार को 13 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी. अभियोजन पक्ष की […]
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तेनुघाट : विधवा महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी अंगवाली के बद्री कुमार को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने शनिवार को 13 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस की. अभियुक्त बद्री कुमार फरवरी 2016 से तेनुघाट जेल में बंद है.
बताते चलें कि पीड़िता ने पेटरवार थाना प्रभारी के समक्ष 12 फरवरी 2016 को बयान दर्ज कराते हुए कहा था वह अपने गांव में सब्जी लेने गयी थी. आने के दौरान बद्री कुमार जबरन हाथ पकड़ कर उसे अपने घर के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया. विरोध करने पर पिटाई की, जिससे वह बेहोश हो गयी. बेहोशी की हालत में उसे झाड़ी में रख दिया. परिवार द्वारा खोजबीन कर उसे घर लाया गया था.
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