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कचरा उठाव शुल्क को लेकर कॉमर्शियल संस्थानों को नोटिस

नगर निगम ने की कार्रवाई धनबाद : होटल, धर्मशाला व अस्पताल समेत अन्य कॉमर्शियल संस्थानों से कचरा उठाव पर शुल्क लगेगा. निगम क्षेत्र में लगभग 300 कॉमर्शियल संस्थान हैं, जहां कचरा का उठाव तो होता है लेकिन निगम को कोई शुल्क नहीं मिलता. नगर आयुक्त ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 201 की धारा 151 एवं 152 […]

नगर निगम ने की कार्रवाई

धनबाद : होटल, धर्मशाला व अस्पताल समेत अन्य कॉमर्शियल संस्थानों से कचरा उठाव पर शुल्क लगेगा. निगम क्षेत्र में लगभग 300 कॉमर्शियल संस्थान हैं, जहां कचरा का उठाव तो होता है लेकिन निगम को कोई शुल्क नहीं मिलता. नगर आयुक्त ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 201 की धारा 151 एवं 152 के प्रावधानों के तहत सभी 300 कॉमर्शियल संस्थानों को नोटिस भेजा है. प्रत्येक दिन हो रहे अपशिष्ट संग्रहण पर सेवाशुल्क जमा करने का निर्देश दिया है.

सेनेटरी इंस्पेक्टर व सुपरवाइजर का तबादला : धनबाद अंचल के सेनेटरी इंस्पेक्टर रमेश कुमार व सुपरवाइजर राहुल कुमार का तबादला कतरास अंचल में कर दिया गया है. दोनों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप है. नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने बताया कि कुछ संस्थान कचरा उठाव पर शुल्क दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. संस्थानों से अपील है कि वे सेवा शुल्क सीधे नगर निगम के एकाउंट में जमा करें.

बॉयो वेस्ट के लिए दो संस्थानों पर कार्रवाई : बॉयो वेस्ट के लिए दो संस्थान आकृति ऑर्थो सेंटर, असर्फी पर कार्रवाई की गयी है. दोनों का खाता फ्रीज कर 20-20 हजार जुर्माना वसूल किया गया है. मातृ सेवा सदन पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है. नगर आयुक्त ने बताया कि कुछ अस्पताल व नर्सिंग होम कचरे के बीच बॉयो वेस्ट को भी खपा रहे हैं. पिछले दिनों एक गाड़ी बॉयो वेस्ट पकड़ा गया था. ऐसे संस्थानों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा भी की जायेगी.

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