डी-नाेबिली के सभी स्कूलों की जांच शुरू जवाब देने के लिए मिला एक और माैका

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धनबाद : डी-नोबिली ग्रुप के धनबाद-बोकारो स्थित सभी स्कूलों की सोमवार से एक साथ जांच शुरू हो गयी. दोनों जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ग्रुुप के स्कूल प्रबंधन ने जांच टीम के समक्ष अपना पक्ष रखा. धनबाद में डी-नोबिली डिगवाडीह, कोड़ाडीह, सीएमआरआइ, सिंदरी, मुगमा, भूली और मैथन के प्राचार्य और ग्रुप के […]

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धनबाद : डी-नोबिली ग्रुप के धनबाद-बोकारो स्थित सभी स्कूलों की सोमवार से एक साथ जांच शुरू हो गयी. दोनों जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ग्रुुप के स्कूल प्रबंधन ने जांच टीम के समक्ष अपना पक्ष रखा. धनबाद में डी-नोबिली डिगवाडीह, कोड़ाडीह, सीएमआरआइ, सिंदरी, मुगमा, भूली और मैथन के प्राचार्य और ग्रुप के निदेशक ने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा, वहीं बोकारो में डी-नोबिली चंद्रपुरा के प्राचार्य ने अपना पक्ष रखा.

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साथ ही कमेटी द्वारा मांगे गये 15 बिंदुओं पर जवाब के पक्ष में स्कूलों की ओर से कई दस्तावेज जांच कमेटी को उपलब्ध कराये गये. हालांकि कमेटी ने उन दस्तावेजाें को अपर्याप्त माना है. साथ ही सभी कागजात उपलब्ध करवाने के लिए एक और मौका दिया. कमेटी ने सभी स्कूलों को 14 नवंबर तक सभी बिंदुओं पर जवाब उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है.
कमेटी 19 नवंबर को फिर मामले की जांच के लिए आयेगी. धनबाद की जांच कमेटी में संतालपरगना प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक राजकुमार सिंह के साथ डीइओ अलका जायसवाल और डीएसइ इंद्रभूषण सिंह शामिल थे, वहीं बोकारो में वहां के डीइओ नीलम आइलिन टोप्पो और डीएसइ रेणुका तिग्गा उपलब्ध थे.
हो रही है दो जांच : आरडीडीइ, दुमका राजकुमार सिंह ने बताया कि डी-नोबिली स्कूल कोड़ाडीह प्रकरण के बाद स्कूलों की जांच अनिवार्य हो गयी थी. राज्य सरकार ने इसके लिए दो स्तरीय जांच का आदेश दिया है.
पहली जांच शिक्षा विभाग की ओर से करायी जा रही है. इसमें इस ग्रुप के सभी स्कूलों की मान्यता से संबंधित कागजात की जांच की जा रही है, जबकि दूसरी स्वतंत्र जांच जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ कोड़ाडीह प्रकरण की करायी जा रही है. उन्होंने बताया कि सोमवार को स्कूलों द्वारा उपलब्ध करवाये गये अधिकतर कागजात अधूरे थे. इसलिए इन्हें एक और मौका दिया गया है.
आठवीं तक अलग से मान्यता : आरडीडीइ राजकुमार सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों को आठवीं तक कक्षा संचालन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी से भी मान्यता लेनी होगी. यह आदेश सभी श्रेणी के स्कूलों पर लागू होता है.
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