धनबाद : सेपुर लाल टोला निवासी इरशाद आलम उर्फ टुन्नू खान हत्याकांड में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपित फहीम के बहनोई नासिर खान व भांजा गोपी खान के विरुद्ध दप्रसं की धारा-82 के तहत इश्तिहार जारी किया.
केस के अनुसंधानकर्ता बैंक मोड़ थानेदार अशोक कुमार सिंह ने 31 जुलाई, 2014 को आरोपियों के खिलाफ इश्तिहार की मांग अदालत से की थी. आइओ ने वारंट के लिए 25 जुलाई को कोर्ट से आग्रह किया था. वारंट निर्गत होने के बाद गाडविन खान ने अदालत में आत्मसमर्पण किया. 24 जुलाई, 2014 को आरोपियों ने रंगदारी के लिए टुन्नू खान की हत्या गोली मारकर कर दी थी.
घटना के बाद मृतक के भाई मुजीब आलम उर्फ सिंकू खान के बयान पर बैंक मोड़ थाना में कांड संख्या -773/14 दर्ज किया गया. इधर, शुक्रवार को ही बैंक मोड़ पुलिस कोर्ट से इश्तेहार लेकर वासेपुर, कमर मकदुमी रोड स्थित नासिर खान के घर पहुंची. इश्तेहार उसके घर पर साट दिया गया. इश्तेहार की कॉपी पर घर वाले से हस्ताक्षर करा पुलिस लौट गयी.
बैंक मोड़ थाना प्रभारी ने घर में मौजूद सदस्यों से नासिर व गोपी को कोर्ट में सरेंडर कराने को कहा. चेताया कि फरारी रहने पर पुलिस कुर्की करेगी. पुलिस ने घटना के एक सप्ताह के अंदर ही कोर्ट से इश्तेहार हासिल कर तामिला करा दिया. पुलिस टुन्नु हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल आधार बनाकर एक तत्काल कुर्की लेने की तैयारी में है. जरूरत पड़ी तो पुलिस की ओर से कोर्ट में हलफनामा दिया जायेगा.
पुलिस दोनों का इश्तेहार शनिवार को कोर्ट में लौटाकर कुर्की वारंट जारी करने का आग्रह करेगी. पुलिस टुन्नु हत्याकांड के नामजद शेरू खान को लेकर असमंजस में है. शेरू का पता-ठिकाना व आपराधिक इतिहास पुलिस को नहीं मिल रहा है.
यही कारण है कि शेरू के खिलाफ पुलिस गिरफ्तारी वारंट की अरजी नहीं दे सकी है. शेरू गैंग्स सरगना का करीबी और कई वर्षो से वासेपुर में ही रहता है. चर्चा है कि शेरू रांची के हिंदपीढ़ी का रहने वाला है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही है. पुलिस ने शेरू के बारे में भी वासेपुर के कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही है.