धनबाद : झरिया की रहनेवाली एक साढ़े तीन वर्षीया बच्ची के साथ दुराचार के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने ऊपर कुल्ही धोबी मुहल्ला के उमेश चौहान को भादवि की धारा 376 ए -बी और पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया. दुराचारी जेल में बंद है. अदालत 26 सितंबर को सजा सुनायेगी.
अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक अनिल सिंह ने किया. 14 जुलाई 18 को साढ़े आठ बजे बच्ची का पिता अपना टेंपो लेकर घर से निकला. उसकी मां घर के काम में व्यस्त हो गयी और नाबालिग बच्ची को छोड़ कर शेष बच्चे स्कूल चले गये थे. तभी बच्ची घर से बाहर खेलने के लिए निकली. आरोपी उमेश उसे पकड़ कर अपने घर ले गया और उसके साथ दुराचार किया. घटना की जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने झरिया थाना में आरोपी के विरुद्ध कांड संख्या 144/18 दर्ज कराया।