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रामधीर सिंह समेत आठ आरोपितों का सफाई बयान दर्ज

Updated at : 03 Aug 2019 8:34 AM (IST)
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रामधीर सिंह समेत आठ आरोपितों का सफाई बयान दर्ज

धनबाद : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शशि भूषण शर्मा की अदालत शुक्रवार को रामधीर सिंह को पुलिस कस्टडी से छड़ाने के मामले में सुनवाई हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में विनोद सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे बलिया के पूर्व जिप अध्यक्ष […]

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धनबाद : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शशि भूषण शर्मा की अदालत शुक्रवार को रामधीर सिंह को पुलिस कस्टडी से छड़ाने के मामले में सुनवाई हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में विनोद सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे बलिया के पूर्व जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह की पेशी करायी गयी.

अदालत में पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, रवींद्र प्रसाद सिंह, रुद्रप्रताप सिंह, प्रभाष झा, पप्पू कुमार सिंह, रामाशंकर सिंह, यदुनंदन सिंह सशरीर हाजिर थे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता दिलीप सिंह ने पैरवी की.
अदालत ने आरोपियों का सफाई बयान दर्ज किया. अदालत ने आरोपितों को सफाई बयान पढ़ कर सुनाते हुए कहा कि तीन अक्तूबर 2003 अष्टमी को आप बच्चा सिंह के साथ मिलकर प्राथमिकी अभियुक्त रामधीर सिंह जो जनता मजदूर संघ झरिया कतरास मोड़ कार्यालय में थे. उन्हें डीएसपी सुदर्शन मंडल व हरिश्चन्द्र सिंह थाना प्रभारी धनसार पकड़ कर ले जा रहे थे. आप लोग उन्हें छुड़ा कर ले गये. आरोपितों ने आरोप से इनकार किया. अदालत ने बचाव साक्ष्य के लिए अगली तिथि 19 अगस्त मुकर्रर की.
ज्ञात हो कि तीन अक्तूबर 2003 को प्रमोद सिंह को अपराधियों ने उनके धनसार स्थित बी एम अग्रवाल कॉलोनी में गोली मारकर जख्मी कर दिया था. उसी में पुलिस रामधीर सिंह को गिरफ्तार करने झरिया कतरास मोड़ गयी हुई थी. प्रमोद सिंह को इलाज के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद ले जाया गया.
नीरज सिंह हत्याकांड : रिंकू सिंह की जमानत पर सुनवाई, पुलिस ने नहीं भेजी डायरी
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में आरोपित जेल में बंद मास्टर माइंड मुन्ना बजरंगी खास रिंकू सिंह उर्फ विकास सिंह उर्फ धर्मेंद्र प्रताप सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता पंकज प्रसाद ने बहस की.
पुलिस ने केस डायरी नहीं भेजी, जिस पर अदालत ने नाराजगी जतायी. अब उक्त जमानत अर्जी पर सुनवाई 13 अगस्त 19 को होगी. ज्ञात हो कि धनबाद पुलिस ने रिंकू सिंह को गाजीपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर 12 जून 19 को लाकर सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे धनबाद जेल भेज दिया गया. बाद में पुलिस ने उसे दो दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी.
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