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डॉग ब्रीडिंग के लिए पंजीकरण जरूरी

Updated at : 24 Jun 2019 7:40 AM (IST)
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डॉग ब्रीडिंग के लिए पंजीकरण जरूरी

धनबाद : डाॅग ब्रीडिंग कराने वालों को अब पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए प्रत्येक स्वान प्रजनक को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड से पांच हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा. बिना पंजीकरण के अगर कोई कार्य करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है. पशु क्रूरता निवारण स्वान प्रजनन एवं विपणन नियम 2017 […]

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धनबाद : डाॅग ब्रीडिंग कराने वालों को अब पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए प्रत्येक स्वान प्रजनक को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड से पांच हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा. बिना पंजीकरण के अगर कोई कार्य करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है.

पशु क्रूरता निवारण स्वान प्रजनन एवं विपणन नियम 2017 के प्रावधान के तहत निदेशक पशुपालन सदस्य सचिव राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड ने सभी उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए अनुरोध पत्र दिया है.
जिले में ये करते हैं काम : जिला के तनुश्री केनल भूली धनबाद विगत 30 वर्षों से इस कार्य में संलग्न है. मुख्य रूप से रॉटविलर बॉक्सर नस्ल के कुत्तों का प्रजनन एवं कुत्तों को प्रशिक्षण भी देते हैं एवं हीरापुर के एलिस्टर केनल द्वारा पांच वर्षों से प्रजनन का कार्य किया जा रहा है. मुख्यत: डॉबरमेन नस्ल के कुत्तों का प्रजनन कराते हैं.
क्या है प्रावधान : राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड द्वारा गठित समिति द्वारा उक्त केनल का निरीक्षण किया गया. नोडल पदाधिकारी डॉ शिवानंद द्वारा कहा गया कि मादा स्वान पशु से न्यूनतम डेढ़ वर्ष तथा अधिकतम 8 वर्ष तक प्रजनन कार्य किया जाना है.
वर्ष में सिर्फ एक बार प्रजनन कराना है. जीवन काल में मादा पशु से पांच बार ब्रीडिंग कराना है. आठ सप्ताह से कम वर्ष के दौरान पिल्ले का विक्रय अवैध है. कुत्ते का डॉकिंग क्रॉपिंग डिबारकिंग की सर्जरी अवैध है .
अवैध ब्रीडर से होगी कार्रवाई : राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड के सदस्य सुरेंद्र अग्रवाल ने अवैध ब्रीडर की पहचान कर उन पर कार्यवाही करने की बात कही. साथ ही सभी ब्रीडर से अपील की कि इस व्यवसाय से जुड़े सभी प्रजनक जल्द से जल्द राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड से निबंधन करा लें.
पंजीकृत ब्रीडर से ही पिल्ला खरीदें: डॉ विपिन बिहारी ने सभी ब्रीडर से अपील की कि कुत्तों में टीकाकरण एवं चिकित्सा पशु चिकित्सक से ही कराएं एवं निबंधन करा कर ही प्रजनन का व्यवसाय करें. जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के पदाधिकारी डॉ श्रीनिवास सिंह ने सभी आमजन से अपील की कि पंजीकृत डॉग ब्रीडर से ही पिल्ला खरीदें. निरीक्षण दल ने डाॅक्टर शिवानंद कांसी, डॉ विपिन बिहारी मेहता, डॉक्टर श्रीनिवास सिंह एवं डॉक्टर गनेश महली शामिल थे.
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