एलबी और कुंभनाथ को रिमांड पर लेगी पुलिस

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धनबाद : बीसीसीएल के इस्टर्न झरिया एरिया में चल रही एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी में 29 अप्रैल को प्रदूषण का विरोध कर रहे लोगों पर की गयी गोली-बारी के मामले में जेल में बंद एलबी सिंह और उसके भाई कुंभनाथ सिंह को पुलिस एक दिन के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. इस सिलसिले में […]

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धनबाद : बीसीसीएल के इस्टर्न झरिया एरिया में चल रही एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी में 29 अप्रैल को प्रदूषण का विरोध कर रहे लोगों पर की गयी गोली-बारी के मामले में जेल में बंद एलबी सिंह और उसके भाई कुंभनाथ सिंह को पुलिस एक दिन के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. इस सिलसिले में केस के आइओ कालिका राम ने मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी ताबिंदा खान की अदालत में आवेदन दायर किया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से आवेदन वापस ले लिया. आइओ ने बताया कि 8 मई को आवेदन देकर उसी दिन दोनों आरोपियों को रिमांड पर जेल से लाया जायेगा. पुलिस दोनों से इस मामले में गहन पूछताछ करेगी. बताते चलें कि इस घटना में संजीत शर्मा नामक युवक गोली लगने से घायल हुआ था, जिसका इलाज मेदांता रांची में चल रहा है.

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एलबी सिंह की जमानत पर सुनवाई आज : भौंरा में प्रदूषण को लेकर एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग से पानी छिड़काव की मांग कर रहे लोगों पर फायरिंग मामले में जेल में बंद एलबी सिंह की जमानत अर्जी को मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के लिए जिला व सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की अदालत में ट्रांसफर कर दिया. सुनवाई 8 मई 19 को होगी. निचली अदालत ने 5 मई को ही एलबी सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. यह घटना 29 अप्रैल 19 की है.

इकबाल खान मामले में फैसला 21 को : रमजान मंजिल, नया बाजार धनबाद निवासी सोहेब आलम से जमीन व मकान के एवज में दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में सुनवाई मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने बहस पूरी की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवकता उदय भट्ट व शहबाज सलाम अपनी बहस पूर्व में ही कर चुके हैं. अदालत ने फैसले की तिथि 21 मई 19 मुकर्रर कर दी. यह घटना 7 फरवरी 18 को दस बजे दिन में घटी थी. घटना के बाद सोहेब आलम ने बैंकमोड़ थाना में गैंगस्टर फहीम के पुत्र रज्जन खान, इकबाल खान समेत प्रिंस खान, गोडविन खान, बंटी खान ,इम्तियाज खान के विरुद्ध कांड संख्या 121/18 दर्ज कराया था. पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था.

पार्षद निर्मल मुखर्जी पर दो सीपी केस दर्ज : स्वाद होटल के प्रोपराइटर सिद्धार्थ चटर्जी व हटिया रोड हीरापुर स्थित आरती रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर मलय कुमार सेन ने मंगलवार को अपने अधिवक्ता पवन ओझा के मार्फत सीजेएम कोर्ट में पार्षद निर्मल कुमार मुखर्जी के विरुद्ध अलग-अलग शिकायत वाद (संख्या 1302/19 व 1303/19) दर्ज कराया. दोनों शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि निर्मल मुखर्जी होटल में मन पसंद खाना खाते थे और पैसा मांगने पर गाली-गलौज व मारपीट करते थे. अब इस मामले में सुनवाई 10 मई 19 को होगी.

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