रंजीत सिंह हत्याकांड में शकील के डिस्चार्ज पिटीशन पर नहीं हुई बहस

धनबाद : झारखंड विकास युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश रिजवान अहमद की अदालत में हुई . अदालत में शकील खान के डिस्चार्ज पिटीशन पर बहस करने के लिए अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने समय की मांग की. इसपर अदालत ने बहस […]
धनबाद : झारखंड विकास युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश रिजवान अहमद की अदालत में हुई . अदालत में शकील खान के डिस्चार्ज पिटीशन पर बहस करने के लिए अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने समय की मांग की. इसपर अदालत ने बहस के लिए अगली तिथि 18 फरवरी मुकर्रर कर दी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल में बंद प्रिंस खान, गोपी खान, साजिद खान,रितिक खान, शमशाद अख्तर, मो. औरंगजेब, शकील खान समेत 10 आरोपितों की पेशी करायी गयी. बता दें कि यह घटना 21 अगस्त 18 को कुसुंडा रेलवे फाटक के पास घटी थी.
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