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रंजीत सिंह हत्याकांड में शकील के डिस्चार्ज पिटीशन पर नहीं हुई बहस

Updated at : 15 Feb 2019 6:50 AM (IST)
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रंजीत सिंह हत्याकांड में शकील के डिस्चार्ज पिटीशन पर नहीं हुई बहस

धनबाद : झारखंड विकास युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश रिजवान अहमद की अदालत में हुई . अदालत में शकील खान के डिस्चार्ज पिटीशन पर बहस करने के लिए अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने समय की मांग की. इसपर अदालत ने बहस […]

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धनबाद : झारखंड विकास युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश रिजवान अहमद की अदालत में हुई . अदालत में शकील खान के डिस्चार्ज पिटीशन पर बहस करने के लिए अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने समय की मांग की. इसपर अदालत ने बहस के लिए अगली तिथि 18 फरवरी मुकर्रर कर दी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल में बंद प्रिंस खान, गोपी खान, साजिद खान,रितिक खान, शमशाद अख्तर, मो. औरंगजेब, शकील खान समेत 10 आरोपितों की पेशी करायी गयी. बता दें कि यह घटना 21 अगस्त 18 को कुसुंडा रेलवे फाटक के पास घटी थी.

महेंद्र सिंह मामले में हुई सुनवाई : माले के बगोदर विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई. अभियोजन गवाह नहीं ला सका. अदालत ने अभियोजन को गवाह लाने का निर्देश देते हुए अगली तिथि 6 मार्च 19 निर्धारित कर दी. बता दें कि 16 जनवरी 2005 को जब महेंद्र सिंह बगोदर से भाषण दे कर लौट रहे थे तभी अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. इस केस में पुलिस ने रमेश मंडल उर्फ साकिन दा को गिरफ्तार किया गया था.
पप्पू पाचक हमलाकांड में मिस्टर खान का प्रति परीक्षण : वासेपुर रहमतगंज निवासी पप्पू पाचक पर हुए जानलेवा हमलाकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी मिस्टर खान ने गवाही दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, अनवर शमीम व हुसैन हैकल ने साक्षी का प्रति परीक्षण किया. अदालत में फहीम खान के भाई शेर खान व भतीजा चीकू खान गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओ ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. चीकू के अधिवक्ता अनवर शमीम ने बताया कि एक वर्ष छह माह तेइस दिन के बाद पप्पू पाचक की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी शमा परवीन ने अदालत में आवेदन दायर कर भादवि की धारा 302 जोड़ने की मांग की है. बाद में अदालत ने उक्त आवेदन को कंप्यूटर सेक्शन में फाइल करने की बात कह कर लौटा दिया.
बता दें कि पप्पू पाचक को 25 जून 2017 की रात पुराना बाजार में शूटरों ने गोली मार दी थी. वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब वह बच्चों के साथ ईद की खरीदारी करने गये थे.
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